रात आठ से 10 बजे तक ही फोड़े जाएंगे पटाखे
सुप्रीमकोर्ट द्वारा हाल ही में पटाखा फोड़ने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया हे। इसका सख्ती से अनुपालन करने के लिए डीजीपी डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, कटक : सुप्रीमकोर्ट द्वारा हाल ही में पटाखा फोड़ने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश का राज्य में सख्ती से पालन किया जाएगा। इसे लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा की ओर से सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए शुक्रवार को सभी एसपी को सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अनुसार, दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ा जाएगा। नए साल या क्रिसमस के दिन यह समय रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे होगा। इस समय के अलावा कोई पटाखा फोड़ता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर साइलेंस जोन, मेडिकल, शिक्षानुष्ठान, धाíमक स्थल आदि जगहों पर पटाखा फोड़ने पर रोक लगायी गई है।
इसके अलावा गैरकानूनी ढंग से पटाखा बेचना या तैयार करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। यदि किसी थानाधिकारी ने इस बारे में जानकर कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ अदालत अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक इसी तरह गुच्छें में फोड़े जाने वाले पटाखों को फोड़ने पर भी पाबंदी लगायी गई है। केवल ग्रीन कैटेगरी में आने वाले पटाखों को ही फोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्देशनामा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी ने दिया है।