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राष्ट्रीय लोक अदालत में 98 मामलों का निपटारा, चार करोड़ की हुई वसूली

ओडिशा हाईकोर्ट परिसर में चलने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 841 मामले विचार के लिए आए।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Feb 2020 11:33 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 06:21 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 98 मामलों का निपटारा, चार करोड़ की हुई वसूली
राष्ट्रीय लोक अदालत में 98 मामलों का निपटारा, चार करोड़ की हुई वसूली

संसू, कटक : ओडिशा हाईकोर्ट परिसर में चलने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 841 मामले विचार के लिए आए। इनमें से कुल 98 मामलों का निपटारा कर चार करोड़ 72 लाख 34 हजार रुपये की वसूली की गई।

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इनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 33 मामलों में से 5, बैंक संबंधित 76 में से 4, बिजली और शिक्षा संबंधित सात मामलों में से एक का फैसला किया गया। इसी तरह मोटर गाड़ी दुर्घटना संबंधी 712 मामलों से 88 मामलों का निपटारा आपसी समाधान के द्वारा किया गया और इसके जरिए चार करोड़ 72 लाख 34 हजार रुपये वसूलने का निर्देश दिया गया। ओडिशा राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार व हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा, हाईकोर्ट कानून सेवा कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस सीआर दास की अगुवाई एवं कानून सेवा कमेटी की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू, जस्टिस केआर महापात्र जस्टिस विश्वनाथ रथ, जस्टिस अक्षय मिश्र, जस्टिस संजय कुमार मिश्र, जस्टिस विभु प्रसाद राउतराय प्रमुख ने कुल 98 मामलों की सुनवाई करने के पश्चात आपसी समाधान करते हुए साढ़े चार करोड़ से अधिक मुआवजा राशि वसूलने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट समेत राज्यभर में विभिन्न जिला एवं ताल्लुक स्तर पर चलने वाली लोक अदालत में कुल 98 हजार 533 मामलों में से 10 हजार चार मामलों का निपटारा किया गया और कुल 51 करोड़ 36 लाख 58 हजार 690 रुपये के वसूली का निर्देश दिया गया।


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