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    विशाल मेगा मार्ट को तगड़ा झटका, एक्सपायरी डेट का नुडल्स बेचने पर 11 लाख रुपये का लगा जुर्माना

    रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट को तगड़ा झटका लगा है। कटक के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अदालत ने इन पर एक्सपाइरी डेट के बाद भी सामान बेचने का आरोप लगाया है। यह आरोप भुवनेश्वर के रसूलगड़ और कटक के सेक्टर -10 बीड़ानासी में स्थित दो अलग-अलग स्‍टोर पर लगा है। इन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

    By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 09 Nov 2023 03:53 PM (IST)
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    विशाल मेगा मार्ट को एक्सपायरी डेट का नुडल्स बेचने पर 11 लाख रुपये का जुर्माना

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट को कटक के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अदालत से झटका लगा है, जिसमें उत्पाद एक्सपाइरी डेट के बाद भी बेचने के आरोप में हैं। उपभोक्ता अदालत ने भुवनेश्वर के रसूलगड़ और कटक के सेक्टर -10 बीड़ानासी में अपने स्टोरों पर दो अलग-अलग मामलों में आवेदनकारी सुनील रथ के आवेदन को स्वीकार करते हुए 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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    दोनों स्‍टोर्स पर लगाया गया लाखों का जुर्माना

    दोनों स्टोर पर 5 लाख 50 हजार रुपये के हिसाब से अदालत ने जुर्माना लगाया है। इसमें से आवेदनकारी को 20 हजार रुपया क्षतिपूरण के बदले, 30 हजार रुपया मुकदमा खर्च के बदले एवं 5 लाख रुपया राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने को अदालत ने अपनी राय में स्पष्ट किया है। 30 दिन के अन्दर इस राशि को जमा करने के लिए अदालत ने विशाल मेगा मार्ट को निर्देश दिया है।

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    जानकारी के मुताबिक, सुनील रथ रसुलगढ़ स्टोर से एक हक्का नुडल्स एवं बीड़ानासी स्टोर से बीकानेर मिक्चर खरीदा था। हालांकि, दोनों के इस्तेमाल करने की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्होंने इसकी जानकारी स्टोर कर्मचारी को सुनील ने दी। इसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ।

    इसके बाद सुनील ने दो अलग अलग मामला उपभोक्ता अदालत में दाखिल किया। जानबूझकर ग्राहक को ठगने के उद्देश्य से स्टोर के अधिकारी ऐसा करने का आरोप सुनील ने कटक जिला उपभोक्ता अदालत में लगाया था। मामले में उपयुक्त दंडविधान करने के साथ ही क्षतिपूरण देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था।

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