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ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सरकार सख्‍त, दिया कड़ी कार्रवाई का आदेश

Noise Pollutionओडिशा सरकार ने शादी समारोह हो या फिर अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या जनसभा में ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में सरकार ने जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 12:58 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 12:58 PM (IST)
ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सरकार सख्‍त, दिया कड़ी कार्रवाई का आदेश
ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो फिर सावधान हो जाइये

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। शादी समारोह हो या फिर अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या जनसभा में यदि ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो फिर सावधान हो जाइये क्योंकि इसके लिए आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा निर्देश जारी किया है। सरकार के इस निर्देश के संदर्भ में वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव के.मृगसेन ने सभी जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है।

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 सरकार ने जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि अपने अपने इलाके में ध्वनि प्रदूषण पर नजर रखें। 19 फरवरी को हुई पर्यावरण संबंधित बैठक में राज्य के विभिन्न जगहों पर हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी। अनेकों समय देखा जा रहा है कि शादी समारोह के लिए निकलने वाली शोभायात्रा के डीजे, तथा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जनसभा के समय बढ़ रहे डाकबाजी यंत्र से निकलने वाला ध्वनि प्रदूषण असहनीय हो जाते हैं। इससे वयस्क, मरीज तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।  

यह सब जानते हुए भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में अपने अपने इलाके में 65 डेसीबेल से अधिक ध्वनि डीजे या डाकबाजी यंत्र से ना निकलने पाए उस पर ध्यान रखने को कहा है। किसी भी कार्यक्रम में डाकबाजी यंत्र या डीजी बजाने पर थाने से अनुमति लेने को निर्देश दिया गया है। यदि कोई नियम का उल्लंघन करते पाया जाये  तो फिर उसे कानून के हिसाब से दंडित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में चार सप्ताह के अन्दर मुख्य सचिव को अवगत कराने के लिए सभी जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है।


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