श्री मंदिर की चारों तरफ की खुदाई और निर्माण विवाद मामला: 16 मई की बजाए 9 मई को होगी मामले की सुनवाई
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यानी एएसआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दी थी इस मामले की अगली सुनवाई को 16 मई तक टाल दिया गया था अब इसकी सुनवाई 9 मई को होगी।
भुवनेश्वर, जागरण संवादाता। पुरी जगन्नाथ मंदिर की चारों तरफ होने वाली गैरकानूनी खुदाई और निर्माण आरोप संबंधित मामले की सुनवाई मई 9 तारीख को होगी। इसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से नया निर्देश बुधवार को जारी किया गया है। अप्रैल 21 तारिख को हाईकोर्ट इस संबंधित दायर मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यानी एएसआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दी थी और इस मामले की अगली सुनवाई को मई 16 तारीख तक टाल दिया गया था। लेकिन बुधवार को याचिकाकर्ता की अनुरोध के चलते हाईकोर्ट मामले की सुनवाई किया है।
पूर्व निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य चलने वाली जगह की एएसआई संयुक्त तौर पर अवलोकन करेगा। हाईकोर्ट ने एएसआई को यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मई 9 तारीख को होगी। अगली सुनवाई के दो दिन पहले ही एएसआई को हलफनामा दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस.मुरलीधर और न्यायाधीश जस्टिस आर.के पटनायक को लेकर गठित खंडपीठ याचिकाकर्त्ता दिलिप कुमार बराल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि अप्रैल 8 तारीख को हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था। वहां पर चलने वाली निर्माण कार्य का संयुक्त तौर पर अवलोकन करने के लिए हाईकोर्ट निर्देश में स्पष्ट किया था।श्री मंदिर प्रशासन को पहले से अवगत कराते हुए एएसआई संयुक्त तौर पर अवलोकन कर सकेगा यह बात भी हाईकोर्ट अपने निर्देश में स्पष्ट कर दिया था।
जिसके बाद अप्रैल 21 तारीख मैं होने वाली मामले की सुनवाई के समय हलफनामा दाखिल करने के लिए एएसआई की ओर से अदालत को अधिक महलत मांगा गया था। साथी ही साथ निर्माण कार्य चलने वाली जगह का संयुक्त तौर पर अवलोकन अभी तक नहीं किया गया है, यह बात भी एएसआई की ओर से कोर्ट को अवगत किया गया था। हाईकोर्ट उसको गौर करते हुए 2 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने के लिए एएसआई को निर्देश दिया था। साथ ही साथ संयुक्त तौर पर अवलोकन करने के लिए भी हाईकोर्ट स्पष्ट किया था।
इस मामले की अगली सुनवाई मई 16 तारीख को करने के लिए हाईकोर्ट अप्रैल 21 तारीख की निर्देश में स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब यह तारीख मई 9 तारीख को टाल दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनूप कुमार महापात्र और बिंदुसार सुबुद्धि मामला संचालन कर रहे हैं।