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निर्धारित किराया से अधिक लेने पर बस मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

ओडिशा में सरकार ने यात्रियों के लिए बस का जो किराया निर्धारित किया है उससे अधिक लेने पर मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी राज्य परिवहन विभाग की तरफ से दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 11:08 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 11:08 PM (IST)
निर्धारित किराया से अधिक लेने पर बस मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
निर्धारित किराया से अधिक लेने पर बस मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा में सरकार ने यात्रियों के लिए बस का जो किराया निर्धारित किया है, उससे अधिक लेने पर मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी राज्य परिवहन विभाग की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि बस मालिकों द्वारा मनमाने ढंग से अधिक किराया लिए जाने का आरोप सामने आया है। इसके प्रमाण मिलने पर संबंधित बस मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बस किराया से अधिक लेना परमिट की शर्त का उल्लघंन है। किसी भी परिस्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, परमिट शर्तावली उल्लंघन के आरोप में एक दिन पहले ही 8 बस को जब्त किया गया है। आरटीओ भुवनेश्वर 1 व 2 की तरफ से संयुक्त रूप से बसों में छापेमारी कर जांच की गई है।

उल्लेखनीय है कि एक जुलाई को राज्य सरकार ने बस का किराया निर्धारित किया था, जो आज तक जारी है। किलोमीटर पीछे सामान्य बस के लिए 72 पैसा, एक्सप्रेस बस के लिए 75 पैसा, डीलक्स बस के लिए 1 रुपये 5 पैसा एवं एसी डीलक्स बस के लिए 1 रुपये 27 पैसा निर्धारित किया गया है। निर्धारित दर से अधिक किराया कोई भी बस मालिक नहीं वसूल सकता है, यदि वसूलता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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