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Sambalpur Crime: रिश्वतखोरी मामले में रिटायर्ड हेड क्लर्क दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

संबलपुर जिले में करीब साढ़े तीन वर्ष पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में रंगेहाथ पकड़ाए बलांगीर जिला गुड़ाभेला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के हेड क्लर्क दमन प्रसाद मिश्र (अब सेवानिवृत ) को कोर्ट में दोषी करार हो गए हैं उन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

By Kamal Kumar BiswasEdited By: Yashodhan SharmaPublished: Wed, 29 Mar 2023 05:35 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2023 05:35 PM (IST)
Sambalpur Crime: रिश्वतखोरी मामले में रिटायर्ड हेड क्लर्क दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
रिश्वतखोरी मामले में रिटायर्ड हेड क्लर्क दोषी करार

संवाद सूत्र, संबलपुर। ओडिशा के संबलपुर जिले में करीब साढ़े तीन वर्ष पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में रंगेहाथ पकड़ाए बलांगीर जिला गुड़ाभेला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के हेड क्लर्क दमन प्रसाद मिश्र (अब सेवानिवृत ) को बलांगीर स्पेशल विजिलेंस जज ने दोषी करार दिया है।

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इस मामले में सुनवाई करते हुए दमन को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना राशि से दंडित किया है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन महीने सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।

2019 का है मामला

संबलपुर मंडल विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, रिश्वतखोरी की यह घटना 19 अगस्त 2019 की है। बालांगीर जिला गुड़भेला ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक विभागीय कर्मचारी ने एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) के लिए आवेदन किया था।

इस आवेदन को मंजूर करने समेत संबद्ध आवेदनकर्ता का एरियर बिल और पेंशन पेपर भुवनेश्वर स्थित एजी कार्यालय भेजने के लिए ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का तत्कालीन हेड क्लर्क दमन प्रसाद मिश्र आवेदनकर्ता से पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगा था।

रंगेहाथों पकड़ा गया था दमन

आवेदनकर्ता ने इसकी शिकायत संबलपुर विजिलेंस से कर दी थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर 19 अगस्त 2019 के दिन विजिलेंस ने हेड क्लर्क दमन प्रसाद मिश्र को रिश्वत के रुपए के साथ रंगेहाथ पकड़ा था ।

दमन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-7 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था।

28 मार्च 2023 के दिन, इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद बलांगीर स्पेशल विजिलेंस जज ने आरोपित हेड क्लर्क दमन प्रसाद मिश्र को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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