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ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत तीन भेजे गए जेल

स्पेशल जज मनोज जैन ने कुद्दुसी, मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन बीपी यादव और बिचौलिये बिश्वनाथ अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 27 Sep 2017 12:45 PM (IST)Updated: Wed, 27 Sep 2017 01:14 PM (IST)
ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत तीन भेजे गए जेल
ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत तीन भेजे गए जेल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की रिमांड बढ़ाने की सीबीआइ की याचिका खारिज करते हुए रिटायर्ड जज इशरत मसरूर कुद्दुसी व दो अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज घोटाले में पूर्व जज व दो अन्य आरोपियों की तीन दिन की रिमांड बढ़ाने की सीबीआइ ने कोर्ट से मांग की थी।

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स्पेशल जज मनोज जैन ने कुद्दुसी, मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन बीपी यादव और बिचौलिये बिश्वनाथ अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इनमें बीपी यादव का पुत्र व लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पलाश यादव, हवाला ऑपरेटर रामदेव सारस्वत के अलावा एक आरोपी भावना पांडेय शामिल हैं।

सीबीआइ ने कोर्ट में कहा कि कुद्दुसी, बीपी यादव व बिश्वनाथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन सभी पर मानकों पर खरा न उतरने, डी-बार मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने व उन्हें बहाल कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। प्रसाद इंस्टीट्यूट भी इनमें से एक है। सीबीआइ ने कोर्ट में कहा कि कुद्दुसी ने बीपी यादव से रिश्वत के पैसे लिए थे, इस बात की जांच के लिए कि ये पैसे कैसे दिए गए, आरोपियों को रिमांड पर लेने की जरूरत है।

यह भी पढ़ें: ओडिशा में सीबीआइ ने पूर्व जज सहित पांच को किया गिरफ्तार


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