आइएएस विनोद कुमार को तीन साल की जेल
ओडिशा रूरल हाउ¨सग डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (ओआरएचडीसी) मे
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा रूरल हाउ¨सग डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (ओआरएचडीसी) में हुए 1.2 करोड़ रुपये घोटाले के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सतर्कता अदालत ने कार्पोरेशन के पूर्व निदेशक सह वरिष्ठ आइएएस अधिकारी विनोद कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना देने के लिए भी अदालत ने निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अन्य पांच अभियुक्तों को भी जेल की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि आइएएस अधिकारी विनोद कुमार के ओआरएचडीसी के संचालन निदेशक रहते लाखों रुपये की धांधली हुई थी। इस मामले में सतर्कता अदालत ने पहले ही आइएएस विनोद कुमार समेत छह अधिकारियों को दोषी ठहरा दिया था मगर सजा नहीं सुनाई थी, जो सोमवार को सुनाई गई है।
अन्य दोषियों में ओएचआरडीसी के तकनीकी निदेशक पूर्णचंद्र दास, असिस्टेंट मैनेजर संजय महांती, एकाउंट अधिकारी प्रदीप राउत, एकाउंटेंट चित्त मलिक तथा ग्रामीण विकास मंच के सचिव आशीष दास शामिल हैं।