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Odisha New Excise Policy: 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति‍, महंगी होगी शराब; जानें क्‍या हुए हैं बदलाव

Odisha New Excise Policy 2023-24 राज्‍य में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी जो 31 मार्च 2024 तक मान्‍य होगी। नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क एमजीक्यू शराब तैयार करने के लिए आवेदन शुल्क सप्लायर और रिटेलर शुल्क में थोड़ी वृद्धि की है।

By Sheshnath RaiEdited By: Prateek JainPublished: Fri, 31 Mar 2023 04:22 PM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2023 04:22 PM (IST)
Odisha New Excise Policy: 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति‍, महंगी होगी शराब; जानें क्‍या हुए हैं बदलाव
Odisha New Excise Policy: 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति‍, महंगी होगी शराब; जानें क्‍या हुए हैं बदलाव

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता: एक अप्रैल से राज्य में देश में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कीमत बढ़ जाएगी। राज्य सरकार ने आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क में थोड़ी वृद्धि की है।

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इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में नई ऑफ-शॉप शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी तरह की ऑफ-शॉप शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है।

सरकार ने दुकानों के नवीनीकरण की दी अनुमति‍

हालांकि, सरकार ने इन दुकानों के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ऑन शॉप लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आबकारी आयुक्त शहरी क्षेत्रों में सितारा होटलों और अन्य होटलों में कमरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही ऑन-शॉप लाइसेंस जारी कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी आबकारी नीति में इसका उल्लेख है।

ये हैं नई आबकारी नीति के मुख्‍य बदलाव

राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क, एमजीक्यू (न्यूनतम सुनिश्चित राशि), शराब तैयार करने के लिए आवेदन शुल्क, सप्लायर और रिटेलर शुल्क में थोड़ी वृद्धि की है।

ऑफ शॉप से लेकर ऑन शॉप शराब की दुकानों जैसे काउंटरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी ऑफ-शॉप, ऑन-शॉप लाइसेंसधारियों को सभी मात्रा में विदेशी शराब ले जानी होगी।

हालांकि, लाइसेंसधारकों पर केवल एफएल को ओडिशा शराब निगम से पिंजरे बि‍यर वापस लेने की अनुमति है। बि‍यर पार्लर अब बियर के साथ-साथ वाइन भी बेच सकते हैं। उसने देशी विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ा दिया है।

शराब तस्‍करी पर रहेगी सराकर की पैनी नजर

हालांकि, विदेशी शराब (एफएमएफएल), वाइन और बि‍यर की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए परमिट, लाइसेंस, भुगतान आदि जैसे 5टी लागू किए हैं।

खुफिया जानकारी के आधार पर शराब की तस्करी और बिक्री पर नियंत्रण को सख्त करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।


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