ओडिशा हाई कोर्ट का अहम फैसला, एक घटना से जुड़े अपराधों की सजा एक साथ लागू होगी
ओडिशा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक ही घटना में हुए कई अपराधों की सजा एक के बाद एक नहीं, बल्कि एक साथ लागू होगी।

HighLights
एक घटना में कई अपराधों की सजा एक साथ लागू होगी।
हाईकोर्ट ने रमेश चंद्र बेहेरा मामले में यह राय दी।
आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत मुक्त किया।
संवाद सहयोगी, कटक। अगर एक घटना के अंदर एक से अधिक अपराध हो तो, उन सब की जेल की सजा एक के बाद एक नहीं होगी। बल्कि एक साथ लागू होगी, यह बात हाई कोर्ट एक अहम राय में स्पष्ट किया है।
फूलबनी के रमेश चंद्र बेहेरा की ओर से दायर एक क्रिमिनल रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वी. नरसिंह ने यह आदेश दिया है। साथ ही साथ अदालत आरोपी को जेल ना भेज कर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत मुक्त करने के लिए निर्देश दिया है।
विदित है कि, 17 मार्च वर्ष 2023 को फूलबनी टाउन थाना इलाके में आरोपी रमेश एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए प्रयास किया था। जिसका विरोध करने पर रमेश ने पीड़िता और उनके बेटे पर शबल में हमला किया था।
फूलबनी महिला कोर्ट (जेएमएफसी) इस मामले की सुनवाई करते हुए रमेश को भादवि की धारा 451 (गृह प्रवेश) के लिए एक साल की सजा, धारा 323 हमले के लिए 6 महीने की जेल की सजा के साथ इसे एक के बाद एक लागू करने के लिए निर्देश दिया था।
बाद में फूलबनी जिला जज कोर्ट सजा को संशोधन करते हुए दोनों धाराओं में 6 महीने के हिसाब से सजा जोकि एक के बाद एक लागू करने के लिए आदेश दिया था। जिला जज की उस राय को चुनौती देते हुए आरोपी हाईकोर्ट में गुहार लगाया था।
हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की राय को मिशाल के तौर पर अदालत में पेश किया गया था। जिसमें दर्शाया गया था कि, एक घटना में अगर एक से अधिक अपराध हो तो, वहां सजा एक साथ लागू होगी। जिस पर गौर करते हुए अदालत ने यह राय दिया है।
