ओडिशाः 26000 हजार में खरीदा ऑटो, 52500 का कटा चालान
Odisha auto rickshaw driver. नए नियम लागू होने के बाद ओडिशा में एक ऑटो रिक्शा चालक का 52500 रुपये का चालान कटा है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को एक ऑटो रिक्शा चालक पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऑटो चालक ने कहा कि वह ऑटो नहीं लेगा। क्योंकि इसे बेच देने पर भी 10 हजार रुपये से अधिक नहीं मिलेगा। इसके लिए 52 हजार रुपये कहां से लाकर दूंगा। पुलिस के पास वह ऑटो छोड़कर भाग गया।
दोपहर को स्थानीय आचार्य बिहार चैक पर तेज गति से जाने वाला एक तिपहिया ऑटो रिक्शा को टैफिक पुलिस ने रोका था। ऑटो का चालक हरिबंधु कंहर नयागड़ जिले का रहने वाला है, वह स्थानीय बड़गड़ इलाके में रहता था। पुलिस ने जब उसे रोका तो, उस समय वह शराब के नशे में था। इसलिए पहले उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा। वह जो ऑटो चला रहा था, वह उसका नहीं था।
इसलिए उसे और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ऑटो रिक्शा उनके नाम पर पंजीकृत नहीं हुआ है, इसलिए अलग से पांच हजार, उसका ऑटो प्रदूषण फैला रहा था, इसके लिए 10 हजार, सही परमिट न होने की वजह से 10 हजार, ऑटो का बीमा कराया नहीं गया है, उसके लिए दो हजार, गलत लेन पर ऑटो चला रहा था, उसके लिए 500 इस तरह 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त पुलिस की तरफ से उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, यानी उस पर कुल जुर्माना की राशि 52500 रुपया हो गई।
जुर्माना की रकम के बारे में सुनने के बाद ऑटो चालक ने कहा कि उसने अन्य एक व्यक्ति से यह सेकेंड हैंड ऑटो 26000 रुपये में खरीदा था। उसे और कुछ पैसे देने बाकी हैं। इसलिए ऑटो उसके नाम पर है और अभी तक मेरे नाम पर ट्रांसफफर नहीं हुआ है। अगर इस समय इस ऑटो को बेचा जाए तो पांच से 10 हजार में कोई नहीं लेगा। मैं गरीब आदमी हूं। 52,500 रुपये कहां से लाऊंगा। ऐसे में ऑटो को सड़क के किनारे खड़ा करके चाबी पुलिस को पकड़ाकर मैं वहां से चला गया।
आरटीओ प्रदीप महान्ती ने कहा कि अगर जुर्माना भरकर वह ऑटो नहीं लेगा तो ऑटो को थाने में लाया जाएगा। जुर्माना भरने के लिए उसे नोटिस भेजा जाएगा। कानूनन उस पर कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक, जबसे यह कानून लागू हुआ है, तब से हम सभी वाहन चालकों से कह रहे हैं, हर चेक पर होर्डिंग भी लगाये गए हैं कि वाहन चलाने वाले थोड़ा सावधानी बरतें। बावजूद इसके लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं।
गौरतलब है कि गुरुग्राम में मंगलवार को जिला अदालत के सामने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जैकबपुरा निवासी अमित को 24 हजार का चालान थमा दिया गया।
इसी तरह सोमवार को दिल्ली निवासी दिनेश मदान की स्कूटी का भी 23 हजार रुपये का चालान किया गया जबकि उसके वाहन की कीमत 15 हजार रुपये ही है। एक्टिवा सवार अमित के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं था। चालक ने हेलमेट तक नहीं लगा रखा था। यहां तक कि पीछे बैठे साथी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा था। हालांकि जरूरी दस्तावेज दिखाने पर जुर्माने की राशि कम हो जाएगी मगर अमित को सात हजार की राशि हर हाल में जमा करनी पड़ेगी। अमित की ही तरह मंगलवार को एक अन्य दोपहिया चालक को 15 तथा दूसरे को 13 हजार का जुर्माना लगाया गया है।