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नयागढ़ लेटराइट खदान घोटाला: अवैध खनन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रावई, 6 अधिकारी निलंबित

नयागढ़ के राणापुर प्रखंड के मयूरझलिया में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जिनमें से निलंबित अधिकारियों में दो राजस्व निरीक्षक दो अनुभाग अधिकारी एक पर्यवेक्षक और एक कनिष्ठ राजस्व सहायक शामिल हैं।

By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaPublished: Thu, 25 May 2023 08:28 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 08:28 PM (IST)
नयागढ़ लेटराइट खदान घोटाला: अवैध खनन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रावई, 6 अधिकारी निलंबित
नयागढ़ लेटराइट खदान घोटाला: अवैध खनन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रावई, 6 अधिकारी निलंबित

संतोष कुमार पांडेय, भुवनेश्वर/अनुगुल। ओडिशा में नयागढ़ के राणापुर प्रखंड के मयूरझलिया में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

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इसके तहत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें से दो राजस्व निरीक्षक (आरआई), दो अनुभाग अधिकारी, एक पर्यवेक्षक और एक कनिष्ठ राजस्व सहायक शामिल हैं।

मयूरझलिया लेटराइट खदान के पट्टेदार सुशांत कुमार बराड और मैसर्स अग्रवाल इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शशांक अग्रवाल के खिलाफ लीज क्षेत्र से परे लेटराइट पत्थर/मिट्टी/मोर्रम के अवैध उत्खनन के आरोप में चांदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

9 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश के बाद नौ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। निलंबन के बारे में बोलते हुए, नयागढ़ कलेक्टर, रवींद्रनाथ साहू ने बताया कि हमने चांदपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्राथमिकी में आरोपित सरकारी अधिकारी के साथ अन्य व्यक्ति के नाम शामिल हैं। साहू ने कहा कि आरोपी अधिकारी राणापुर तहसील कार्यालय में काम कर रहे हैं और नयागढ़ कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद छुट्टी पर चले गए।

इसलिए किया निलंबित

अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली, जिसके बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, इसलिए हमें उन्हें निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वे कार्यालय में दस्तावेजी सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।

25 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप

20 अप्रैल को चांदपुर पुलिस ने कलेक्टर साहू सहित तीन अन्य लोगों पर रणपुर तहसील के तहत लेटराइट पत्थर खदान के पट्टाधारक से कथित तौर पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

हालांकि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बाद में शिकायत को खारिज कर दिया और इसके बजाय शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।


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