चालान काटने के 'सारे रिकॉर्ड' टूटे, ओडिशा में ट्रक मालिक पर लगाया साढ़े छह लाख का जुर्माना
New Motor Vehicles Act ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 653100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भुवनेश्वर, आइएएनएस। नए मोटर व्हीकल कानून (new Motor Vehicles Act) के आने के बाद वाहनों के भारी भरकम चालान काटे जाने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला ओडिशा के संबलपुर से सामने आया है जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
माना जा रहा है कि इस कार्रवाई ने भारी भरकम चालान काटे जाने के 'हालिया रिकॉर्ड' तोड़ दिए हैं। यह चालान पुराने मोटर व्हीकल कानून के तहत ही लगाया गया है। यह चालान बीते 10 अगस्त को काटा गया था जबकि नया मोटर व्हीकल एक्ट पहली सितंबर से लागू हुआ था। हालांकि, घटना की जानकारी शनिवार को सामने आई।
सूत्रों ने बताया कि संबलपुर के आरटीओ ने ट्रक नंबर NL 08 D 7079 के लिए यह चालान ड्राइवर दिलीप कर्ता (Dillip Karta) और ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता (Shailesh Shankar Lal Gupta) के खिलाफ काटा। ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता पिछले पांच साल (21 जुलाई से 30 सितंबर 2019) से रोड टैक्स नहीं दे रहे थे। यह टैक्स 6,40,500 रुपये तक पहुंच गया था। यह चालान ओडिशा मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट (Odisha Motor Vehicles Taxation, OMVT, Act) के तहत काटा गया है।
सूत्रों ने बताया कि आरटीओ ने जरूरी दस्तावेज (वाहन इंश्योरेंस, पॉलूशन संबंधी रिकॉर्ड आदि) नहीं रखने को लेकर भी जुर्माना ठोंका। ट्रक मालिक पर जनरल ऑफेंस के तहत 100 रुपये, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये, माल वाहन में यात्री ढोने के आरोप में 5000 रुपये, बिना अनुमति के वाहन चलाने के आरोप में 5000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं कराने के आरोप में 1000 रुपये का चालान काटा गया है।
इससे पहले सबसे बड़ा चालान दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन को लेकर हरियाणा के एक ट्रक मालिक के खिलाफ काटा गया था। इसकी रकम दो लाख 500 रुपए थी। इससे करीब पांच दिन पहले राजस्थान के एक ट्रक चालक ने रोहिणी कोर्ट में एक लाख 47 हजार सात सौ रुपये का चालान भरा था। वहीं ओडिशा में ही 10 सितंबर को एक ट्रक ड्राइवर पर 86 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, ट्रक ड्राइवर के कुछ दस्तावेज पेश करने के बाद इसे 70 हजार रुपए पर तय कर दिया गया था।