इन स्कूलों में की जा रही है बच्चों के बस्ते के वजन की जांच, गाइडलाइन हो चुकी है जारी
ओडिशा हाइकोर्ट के निर्देश के अनुसार स्क्वार्ड विभिन्न गैर सरकारी स्कूल में जाकर बैग्स की जांच कर रहा है जिससे बच्चों को बस्ते के अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके ।
भुवनेश्वर, जेएनएन। केन्द्र मानव संशाधन विभाग की ओर से छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग एक निर्धारित वजन के अन्दर रखने की गाइडलाइन जारी होने के बाद ओडिशा हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से जिला स्तर पर स्क्वार्ड गठन कर जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह स्क्वार्ड विभिन्न गैर सरकारी स्कूल में जाकर बैग्स की जांच कर रहा है। जिला शिक्षाधिकारी नमिता पटनायक के कहने के मुताबिक उन्होने जितने स्कूल में गई हैं हर जगह उन्हे यह देखने को मिला है कि बच्चें कई ऐसे किताबों को भी बस्ते में भरकर ले आते हैं जिसकी जरूरत उस दिन नहीं होती है। यह एक अतिरिक्त बोझ है। हम यह भी देख रहे हैं कि बच्चें एनसीइआरटी व एससीइआरटी के किताब लाते हैं कि नहीं।
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पटनायक के मुताबिक जांच के बाद सरकार की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देश को न मानने वाले स्कूलों को नोटिस होगी। इस बारे में राज्य के स्कूल व जनशिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) समीर दास ने बताया है कि उनका विभाग राज्य के विभिन्न स्कूलों को इसके लिए नोटिस भेजा दिया है। हाइकोर्ट निर्देश के मुताविक खुर्दा जिलाधीश ने जिला शिक्षाधिकारी (डीइओ) को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दे रखे हैं। इस समय जांच चल रही है। मंत्री के मुताबिक यह सिर्फ निजी स्कूलों में नहीं हो रही है सरकारी स्कूलों में भी शिक्षाधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं।
दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल बस्ते का वजन कक्षा 1 व 2 में 1.5 किलोग्राम, 3 से 5 तक 3 किलोग्राम, 6 व 7 का 4 किलोग्राम, 8 व 9 को 4.5 किलोग्राम, कक्षा 10 में 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये।
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