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ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर दो सौ से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार हर संभव कदम उठा रही है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Apr 2020 12:36 AM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 06:20 AM (IST)
ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर दो सौ से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना
ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर दो सौ से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सरकार ने गुरुवार को देश में सबसे पहले लॉकडाउन अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के साथ ही मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने का भी निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही महामारी कानून 1987 में संशोधन कर कोविड-19 नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति विशेष या संस्था के खिलाफ दंडनीय अपराध मामला दायर करने का निर्णय लिया है। नियम का उल्लंघन करने वाले को सर्वाधिक 2 साल की जेल एवं 10 हजार या फिर अधिक रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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राज्य के मुख्य सचिव असीत कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि 2 दिन पहले इस संदर्भ में एक निर्देशनामा जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर पहले तीन बार उससे 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और इसके बाद भी वह इस नियम का उल्लंघन करते हुए मिलता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। मास्क पहनने की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नियमावली प्रकाशित की गई है। नियमावली की धारा-10 के अनुसार मास्क पहनने वाले नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड का प्रावधान बीडीओ, अतिरिक्त तहसीलदार, एएसआइ तथा वार्ड के अधिकारी निर्धारित करेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा है कि महामारी कानून 1897 में संशोधन कर महामारी अध्यादेश 2020 कार्यकारी किया गया है। राज्य कैबिनेट ने इस अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है। इस अध्यादेश के मुताबिक कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पहले इस महामारी कानून में इतने सख्त प्रावधान नहीं थे किंतु अब अध्यादेश के जरिए महामारी कानून एवं नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सर्वाधिक 2 साल की जेल एवं 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। हालाकि यदि कोई इस अपराध के लिए जेल की सजा नहीं भुगतना चाहेगा तो फिर उसे अधिक जुर्माना देना होगा।


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