Mahanga double murder case: महांगा डबल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9 को उम्रकैद; 1 बरी
Odisha News महांगा डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को पूरी हुई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
संवाद सहयोगी, कटक। हाईकोट ने बहुचर्चित माहांगा डबल मर्डर मामले में फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई पिछले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में खत्म हुई थी।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को खत्म कर फैसले को सुरक्षित रखा था और बुधवार को राय घोषित करते हुए यह सजा सुनाई है। विदित है कि, 2 जनवरी वर्ष 2021 को भाजपा के नेता कुलमणि बराल और उनके सहयोगी दिव्यसिंह बराल की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
तीन आरोपी अब भी फरार
घटना के बाद मृतक के बेटे रमाकांत बराल की ओर से सालेपुर थाने में दायर की गई थी। जिसमें कुल 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिनमें से तीन आरोपी फरार हैं। हालांकि, इस मामले में तत्कालीन मंत्री प्रताप जेना के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था।
उस घटना में रणजीत बराल की ओर से सालेपुर के जेएमएफसी अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक प्रताप जेना के खिलाफ भादवि की धारा 302, 120 (बी ), 506 के तहत कॉग्निजेंट स्वीकार किया था और उसके बाद श्री जेना को अदालत ने समन जारी किया था।
उस निर्देश को चुनौती देते हुए विधायक प्रताप जेना की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस मामले की सुनवाई को खत्म कर हाईकोर्ट राय को सुरक्षित रखा है।