यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Odisha Parcel Bomb Case के मुख्य आरोपी पुंजीलाल मेहर की जमानत याचिका खारिज, HC ने जारी किए जांच के आदेश
बहुचर्चित पटनागढ़ पार्सल बम विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी अध्यापक पूंजीलाल मेहेर की अंतिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, कटक। बहुचर्चित पटनागढ़ पार्सल बम विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी अध्यापक पूंजीलाल मेहेर की अंतिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई है।
जस्टिस संगम कुमार साहू को लेकर एकल खंडपीठ अंतरिम जमानत संबंधित याचिका की सुनवाई करते समय सरकार की ओर से दर्शाया गया था कि, जेल मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार, पूंजीलाल की स्वस्थ अवस्था ठीक है।
उनका इलाज बुर्ला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया गया
ऐसे में मेडिकल अधिकारी की रिपोर्ट को विचार में लेते हुए हाई कोर्ट पूंजीलाल की ओर से दायर की जाने वाली अंतिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर पूंजीलाल के नियमित जमानत याचिका की सुनवाई आगामी 20 नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि, वर्ष 2023 जनवरी 30 तारीख को पूंजीलाल नियमित जमानत याचिका के लिए आवेदन करने के साथ-साथ एक अंतरिम जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में दायर किया था। वह पीएचडी कर रहे हैं और थेसिस दाखिल करने के लिए उन्हें 3 महीने की अंतिम जमानत दी जाए।

साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य समस्या के बारे में भी उसमे जिक्र किया गया था। जिसके चलते हाई कोर्ट पूंजीलाल के स्वस्थ अवस्था संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था। गौरतलब है कि, इससे पहले वर्ष 2019 मार्च 25 और वर्ष 2022 जुलाई 22 तारीख को हाई कोर्ट पूंजीलाल के जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
सूचना योग्य है कि, वर्ष 2018 फरवरी 23 तारीख को नव विवाहित सौम्य शेखर और उनके पत्नी रीमा पार्सल को खोलते समय विस्फोट हुई थी। जिसमें सौम्य शेखर और उनकी दादी मां की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। जबकि रीमा को गंभीर हालत में बोलांगीर जिला अस्पताल एवं बाद में कटक एससीबी मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती की गई थी। इस घटना में मुख्य आरोपी भईंसा कॉलेज के अंग्रेजी अध्यापक पूंजीलाल मेहेर को वर्ष 2018 अप्रैल 25 तारीख को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था।
