बैंक जमाकारियों को धन वापस करने का निर्देश
बारीपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकारियों को आठ सप्ताह के भीतर जमा राशि वापस लौटाने का आदेश ओडिशा हाई कोर्ट ने दिया है।
संसू, भुवनेश्वर : बारीपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकारियों को आठ सप्ताह के भीतर जमा राशि वापस लौटाने का आदेश ओडिशा हाई कोर्ट ने दिया है। जस्टिस संजू पंडा और जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही की खंडपीठ ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि इस मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने विगत 25 जून को जमाकारियों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन रिजर्व बैंक की ओ से को-ऑपरेटिव बैंक के पक्ष में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की गई थी। विगत 17 जुलाई को रिजर्व बैंक की याचिका पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। जमाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताने पर हाई कोर्ट ने सरकार से सात सितंबर तक बैंक में जमाकर्ताओं की जमा राशि, कितना धन वापस किया जा चुका है और कितना वापस करना है, इसका विवरण मांगा था। सरकार द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार बैंक में 82 करोड़ 65 लाख 15 हजार 822 रुपये जमा हैं। इनमें से 68 करोड 78 लाख 21 हजार रुपये जमाकारियों को लौटाया जा सकता है।