Move to Jagran APP

बैंक जमाकारियों को धन वापस करने का निर्देश

बारीपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकारियों को आठ सप्ताह के भीतर जमा राशि वापस लौटाने का आदेश ओडिशा हाई कोर्ट ने दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 02:07 AM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 05:09 AM (IST)
बैंक जमाकारियों को धन वापस करने का निर्देश
बैंक जमाकारियों को धन वापस करने का निर्देश

संसू, भुवनेश्वर : बारीपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकारियों को आठ सप्ताह के भीतर जमा राशि वापस लौटाने का आदेश ओडिशा हाई कोर्ट ने दिया है। जस्टिस संजू पंडा और जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही की खंडपीठ ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

गौरतलब है कि इस मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने विगत 25 जून को जमाकारियों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन रिजर्व बैंक की ओ से को-ऑपरेटिव बैंक के पक्ष में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की गई थी। विगत 17 जुलाई को रिजर्व बैंक की याचिका पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। जमाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताने पर हाई कोर्ट ने सरकार से सात सितंबर तक बैंक में जमाकर्ताओं की जमा राशि, कितना धन वापस किया जा चुका है और कितना वापस करना है, इसका विवरण मांगा था। सरकार द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार बैंक में 82 करोड़ 65 लाख 15 हजार 822 रुपये जमा हैं। इनमें से 68 करोड 78 लाख 21 हजार रुपये जमाकारियों को लौटाया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.