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Coronavirus: ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण की संंभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिये ये जरूरी निर्देश

Coronavirus ओडिशा में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने डाक्‍टरों के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण किट मुहैया कराने का निर्देश दिया।

By Babita kashyapEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2020 03:07 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 03:07 PM (IST)
Coronavirus: ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण की संंभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिये ये जरूरी निर्देश
Coronavirus: ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण की संंभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिये ये जरूरी निर्देश

भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक जनस्वार्थ मामले की सुनवाई करते हुए कार्यरत डाक्टरों के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण किट मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में रजिस्टरार की तरफ से दायर होने वाले इस मामले की सुनवाई कर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा एवं न्यायाधीश जस्टिस विश्वनाथ रथ को लेकर गठित खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। 

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ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना

इस निर्देश में उल्लेख किया गया है कि ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकारी एवं निजी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या से परेशान मरीज इनडोर एवं आउटडोर में इलाज के लिए आएंगे। ऐसे समय में दोनों सरकारी एवं निजी चिकित्सालयाेें में काफी संख्या में अनुभवी एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की जरूरत पड़ सकती है। सरकार तुरन्त डाक्टर नियुक्ति की दिशा में कदम उठाए।

सभी डाक्टरों को सुरक्षा उपकरण किट

मरीज सेवा में नियोजित रहने वाले सभी डाक्टरों को सुरक्षा उपकरण कीट मुहैया कराना जरूरी है। इसका कारण है कि उनके पास आने वाले मरीज कोरोना मरीज के स्पर्श में आए हैं या नहीं यह जानना डाक्टरों के लिए सम्भव नहीं है। मरीजों से डाक्टरों में संक्रमण फैलने की सम्भावना है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के प्रति ध्यान दिए जाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। उसी तरह से अति जरूरी न होने पर डाक्टरों को छुट्टी न देने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।

कोई भी मरीज निराश न हो 

अस्पताल आने वाले मरीज एवं उनके रिश्तेदारों को कई जगहों पर पुलिस रोक रही है, इसे भी हाईकोर्ट ने गम्भीरता से लिया है। अस्पताल जाने के समय मरीज एवं उनके रिश्तेदारों को बेवजह न रोकने के लिए भी सरकार से पुलिस विभाग को निर्देश देने को कहा है। सभी अस्पताल में मरीजों को इलाज की सुविधा मिले और कोई भी मरीज निराश होकर न लौटे, उसे भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, डीएमईटी एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को कदम उठाने के लिए कहा है।

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