आइएएस विनोद कुमार को तीन साल की जेल
भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन निदेशक तथा आइएएस अधिकारी विनोद कुमार ने विजिलेंस कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा ग्रामीण गृह निर्माण निगम (ओआरएचडीसी) भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन निदेशक तथा आइएएस अधिकारी विनोद कुमार ने विजिलेंस कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद शुक्रवार को विजिलेंस की अदालत ने विनोद कुमार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
इससे पूर्व विनोद कुमार के खिलाफ भुवनेश्वर की विशेष विजिलेंस अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। उस पर ओडिशा हाईकोर्ट ने 10 अगस्त तक राहत दी थी। जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हो जाने के बाद उन्होंने विजिलेंस अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जानकारी के मुताबिक ओआरएचडीसी भ्रष्टाचार मामले में भुवनेश्वर की विशेष विजिलेंस अदालत ने ओआरएचडीसी के संचालन निदेशक आइएएस विनोद कुमार, निदेशक पूर्णचंद्र दास, एकाउंटेंट प्रदीप राउत तथा चितरंजन मलिक के नाम पर गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था।
इसके बाद आइएएस विनोद कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने दो चरण में 10 अगस्त तक विनोद कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा अवधि खत्म हो जाने के बाद आइएएस विनोद कुमार ने विजिलेंस की विशेष अदालत में शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद विजिलेंस की विशेष अदालत ने विनोद कुमार को तीन साल जेल की सजा सुनाई।