Odisha Unlock Guideline: अनलॉक को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, दो वर्गो में बंटा प्रदेश
Odisha Unlock Guideline ओडिशा को सरकार ने दो वर्गो में बांट दिया है 17 जिले ए वर्ग में व 13 जिले को रखा है बी वर्ग में। ए के 17 जिलाें में 5 बजे तक व बी वर्ग वाले 13 जिलाें में 1 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में आयी कमी के बाद ओडिशा सरकार ने लॉककडाउन में बुधवार को थोड़ी सी रियायत जरूर दी है, मगर अभी भी माल, शॉपिंग माल एवं धर्मानुष्ठान आदि पर प्रतिबंध लगाते हुए 14 दिन का आंशिक लॉकडाउन घोषित किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुरेश चन्द्र महापात्र ने उक्त घोषणा करते हुए कहा है कि गुरुवार सुबह 5 बजे से आंशिक लॉकडाउन शुरू होगा और 1 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
प्रदेश को दो वर्ग में किया विभक्त मुख्य सचिव महापात्र ने कहा है कि संक्रमण के हिसाब सरकार ने प्रदेश को दो वर्ग में विभक्त किया है। संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से कम रहने वाले दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा के 17 जिलों को ए वर्ग में रखा गया है जबकि अन्य 13 जिलों को बी वर्ग में रखा गया है।
ए वर्ग में 17 जिले शामिल
ए वर्ग वाले जिलों में सुन्दरगड़, झारसुगुड़ा, बरगड़, सम्बलपुर, देवगड़, कालाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, सुवर्णपुर, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौद्ध, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी तथा रायगड़ा जिला शामिल हैं। ए वर्ग वाले इन 17 जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान बाजार खुले रहेंगे। अत्यावश्यकीय सामग्री की दुकान एवं सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त दुकानों को खोला जाएगा। धर्मानुष्ठान, माल, स्वीमिंग पुल, राजनीतिक कार्यक्रम पहले की तरह बंद रहेंगे। पहले की ही तरह प्रतिबंध लागू रहने के दौरान सुबह 6 से 9 बजे तक लोगों को प्रात: भ्रमण की अनुमति दी गई है।
मॉर्निग वॉक की मिली अनुमति
उसी तरह से बी वर्ग में रहने वाले जिलों में खुर्दा, पुरी, नयागड़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले शामिल हैं। बी वर्ग वाले जिलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकान बाजार खुलेंगे। निर्माण सामग्री, अत्यावश्यक दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान, कृषि से जुड़ी दुकान आदि अत्यावश्कीय सामग्री की दुकान खुली रहेंगी। धर्मानुष्ठान, माल, स्वीमिंग पुल, राजनीतिक कार्यक्रम पहले की तरह बंद रहेंगे। 6 बजे से 9 बजे तक प्रात: भ्रमण (Morning Walk) के लिए सरकार ने अनुमति दी है।
मिठाई की दुकानें खुलीं
मुख्य सचिव ने कहा है कि दुग्ध किसानों के हित को देखते हुए पूरे राज्य में मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू एवं साप्ताहिक शट डाउन जारी रहेगा। विवाह समारोह के लिए प्रतिबंध जारीविवाह आदि समारोह के लिए प्रतिबंध जारी रहेगा। सिनेमा हाल, सैलून, स्पा आदि पूरे राज्य में बंद रहेंगे। राज्य में मंदिर भी बंद रहेंगे। मंदिर में केवल रीति-नीति करने की अनुमति है। साइकिल एवं गाड़ी मरम्मत की दुकानें खोली जाएगी। सभी शिक्षानुष्ठान एवं बस आवागमन बंद रहेगा।