ओडिशा में बदला अपार्टमेंट निर्माण नियम
राज्य में अपार्टमेंट घर के लिए नियम अब बदल गया है। नए नियम के अनुसार पुराने घर के नवीकरण के लिए अब किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : राज्य में अपार्टमेंट घर के लिए नियम अब बदल गया है। नए नियम के अनुसार, पुराने घर के नवीकरण के लिए अब किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अंडर टेकिग देकर नया घर निर्माण कार्य लोग कर सकते हैं। अपार्टमेंट नियम में राहत देते हुए राज्य सरकार ने पहले से जारी नियमों में सहूलियत देने के साथ ही छूट एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। सभी वर्ग की इमारत निर्माण के लिए सेटबैक नियम में सहूलियत दी गई है।
कमजोर इमारत के ऊपर से सर्वाधिक एफएआर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। 8 घर वाली बिल्डिंग की गणना अब अपार्टमेंट होगी। कई मंजिला इमारत बनाने के लिए अब फ्लैट साइज प्रतिबंध नहीं होगा। मॉडल प्लान की अनुमति के लिए अब बार-बार सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पडेगा। जरूरी रुपये जमा कर अंडरटेकिग देकर घर निर्माण किया जा सकेगा। आवास घर के लिए रहने वाली बिल्डिग वर्तमान व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए भी प्रयोग हो सकेगी। गृह निर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रास्ता, पार्किंग एवं सेटबैक नियम में सहूलियत दी गई है। शहरी क्षेत्र में सभी के लिए घर की नीति- 2015 में सरकार ने संशोधन किया है।
नगर विकास मंत्री प्रताप जेना ने शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अर्बन विभाग की तरफ से पहली बार ओडिशा डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लानिग एंड बिल्डिग रूल-2020 लाया है। इस नियम के तहत बाहरी आधारभूमि को विकसित करने का शुल्क एवं खरदी योग्य एफएआर देय किस्त में देने की व्यवस्था की गई है। नए नियम के आ जाने से छोटे-छोटे घर बनाने वाले सामान्य लोग परेशान नहीं होंगे। जगह की समस्या खत्म हो जाएगी। इस नियम में बिल्डिग रूल का सरलीकरण किया गया है। इससे रियल एस्टेट में अधिक निवेश होगा, जीडीपी बढ़ेगी और शहर में लोगों को आसानी से घर मिल जाएगा। हालांकि नए नियम में अग्नि सुरक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। सामान्य लोगों को घर बनाने में परेशान ना होना पड़े, इस पर भी ध्यान दिए जाने की बात मंत्री ने कही है।