जनवरी से 72 घंटे में पट्टा देगी राज्य सरकार
जमीन-जायदाद के मामले में आगामी जनवरी से ऑनलाइन आवेदन सहित 72 घंटे में पटटा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
भुवनेश्वर, जेएनएन। जमीन-जायदाद के मामले में लोगों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। आगामी जनवरी से ऑनलाइन आवेदन सहित 72 घंटे में पट्टा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार अगर जमीन जायदाद में मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है तो आवेदन करने वाले खरीदार को महज 72 घंटे में पट्टा प्रदान किया जाएगा। अगर जमीन में हिस्सेदारी को लेकर भाई-बहनों के बीच विवाद है तो 90 दिन के अंदर पट्टा देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे राज्य सरकार के भूमि-संस्कार को लेकर किए जा रहे प्रयास को बड़ी सौगात मिलने वाली है।
जमीन जायदाद के मामले में दखल-खारिज व्यवस्था से खारिज व्यवस्था को हटाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार को आशा है कि इस व्यवस्था के हटाए जाने से जमीन जायदाद के मामले में हो रही धांधली को रोकने में सहायता मिलेगी। एक से अधिक दावेदार होने की सूरत में जमीन के रिकार्ड की जांच को 30 दिन के अंदर समाप्त करने के लिए राजस्व निरीक्षकों को समय दिया गया है। सरकार के इस निर्णय को जनता के लिए उचित कदम बताते हुए राजस्व विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि जमीन खरीदने वाले को पट्टा का आवेदन करने पर निश्चित पट्टा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित सब रजिस्टार के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।