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मृत आश्रितों को तीन दिन में मिलेगा मुआवजा

समुद्री तूफान तितली के शिकार हुए 26 लोगों के परिवार को तीन दिन के अंदर सरकार मुआवजा देगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 04:01 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 04:01 PM (IST)
मृत आश्रितों को तीन दिन में मिलेगा मुआवजा
मृत आश्रितों को तीन दिन में मिलेगा मुआवजा

जासं, भुवनेश्वर : समुद्री तूफान तितली के शिकार हुए 26 लोगों के परिवार को तीन दिन के अंदर सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। सेठी ने जिलाधीशों को लिखे पत्र में आरआइ एवं तहसीलदार को इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। सेठी ने कहा कि तूफान एवं इसके बाद आई बाढ़ में 26 लोगों की मौत हुई है। इसमें सर्वाधिक 18 लोगों की मौत गजपति जिला में हुई है, जबकि कटक जिला में एक, अनुगुल में एक, गंजाम में तीन, कंधमाल एवं केंदुझर जिला में दो व नयागड़ जिला में एक व्यक्ति चक्रवात का शिकार हुआ है। तूफान एवं बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट बुधवार को आनी है।

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मंगलवार को मीडिया से बातचीत में विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने बताया कि तितली चक्रवात एवं इसके बाद आई बाढ़ में राज्य के 16 जिलों में 57 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 1.48 लाख हेक्टेयर धान की फसल एवं 65 हजार एकड़ अन्य फसल बर्बाद हुई है।

सेठी ने बताया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक हजार रुपये, 50 किलो चावल एवं केरोसिन दिया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 1614 राहत कैंप बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक सप्ताह के अंदर तूफान एवं बाढ़ में मरने वाले परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा की है।


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