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ओडिशा में भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पंचायत सचिव दोषी करार, 2 साल की सजा

Published: Fri, 22 May 2026 04:21 PM (IST)

सुंदरगढ़ विजिलेंस कोर्ट ने लाठीकटा ब्लॉक के जोड़कुदर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव अलेक्जेंडर एक्का को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. पूर्व पंचायत सचिव अलेक्जेंडर एक्का भ्रष्टाचार में दोषी करार।

  2. सरकारी नकदी, चावल गबन के आरोप में सजा।

  3. दो साल कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस कोर्ट ने सुंदरगढ़ जिले के लाठीकटा ब्लॉक अंतर्गत जोड़कुदर ग्राम पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव को दोषी करार दिया एवं दो साल की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

लाठीकटा ब्लॉक के जड़ा कुदर ग्राम पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव अलेक्जेंडर एक्का के खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी) तथा आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

सुंदरगढ़ विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया। अलेक्जेंडर एक्का पर जोड़कुदर ग्राम पंचायत के लिए आवंटित सरकारी नकदी और चावल के गबन का आरोप था।

अदालत ने उन्हें दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस अब लाठीकटा ब्लॉक के जोड़कुदर ग्राम पंचायत के सेवानिवृत्त पूर्व पंचायत सचिव अलेक्जेंडर एक्का की पेंशन बंद करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखेगी।