रेल पटरी पार करते मिले तो अब होगी कार्रवाई
पूर्वतट रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में रेल पटरियों को अनधिकृत या गैरकानूनी तरीके से पार करने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : पूर्वतट रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में रेल पटरियों को अनधिकृत या गैरकानूनी तरीके से पार करने वालों पर निगरानी रखने व उनके खिलाफ रेलवे एक्ट (1989) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कार्यबल को विशेष निर्देश दिया है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 147 के अंतर्गत रेल पटरी को अनधिकृत तरीके से पार करना दंडनीय अपराध है, इसके तहत 6 माह तक कारावास अथवा एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि पूर्वतट रेलवे ने कुछ माह पहले घोषणा की थी कि रेल पटरियों को अनधिकृत तरीके से पार करने वालों को रोकने के लिए छोटे स्टेशनों एवं पैसेंजर हॉल्ट में फुट ओवरब्रिज (एफओबीएस) का प्रावधान किया जायेगा ताकि यात्रियों को पटरी पार करने की नौबत न आए। साथ ही सभी मानव रहित समपारों को बंद कर विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वतट रेलवे ने सभी से समपार फाटकों को पार करने जान जोखिम में न डालने की अपील करते हुए संरक्षा के सभी नियमों का अनुपालन करने का आह्वान यात्रियों सहित आम लोगों से किया है।