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सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो अब होगी कार्रवाई

आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान गुस्से में सरकारी संपत्ति तोड़ देना, जलाकर नुकसान पहुंचाना अब राज्य में भारी पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 04:05 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 04:05 PM (IST)
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो अब होगी कार्रवाई
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो अब होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान गुस्से में सरकारी संपत्ति तोड़ देना, जलाकर सरकार की करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट करने वालों पर नकेल कसने को राज्य पुलिस ने अब कमर कस ली है। शनिवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने सभी एसपी व डीसीपी को पत्र लिखकर सुप्रीमकोर्ट के निर्देश को राज्य में सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया है। डीजीपी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का अनुपालन सख्ती से किया जाए। इसके बावजूद यदि किसी ¨हसा के समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो फिर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यदि ¨हसा के समय तोड़फोड़ के साथ जानमाल का नुकसान होता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक से अधिक लोग ¨हसा में शामिल हैं तो फिर नुकसान की गई संपत्ति की भरपाई उन सब लोगों से लेने के लिए डीजीपी ने पुलिस को निर्देश दिया है।

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उल्लेखनीय है कि हाल ही में पुरी जिला में स्थिति श्रीजगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के कतारबद्ध दर्शन को लेकर व्यापक मात्रा में तोड़फोड़ की गई थी। यहां तक कि पुलिस कार्यालय से लेकर मंत्री आवास परिसर तक प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। अब प्रशासन ने उस घटना से सीख लेते हुए शायद इस तरह का कड़ा फैसला लिया है जिसकी बहुत पहले से जरूरत थी। बता दें कि सुप्रीमकोर्ट ने पिछले दिनों आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान देश में अपना गुस्सा उतारने के लिए सरकारी संपत्ति तोड़ना अथवा उसे जलाकर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने पर कड़ा एतराज जताते हुए इस पर अंकुश लगाने व संपत्ति की क्षतिपूर्ति संबंधित लोगों से वसूल किए जाने का निर्देश दिया था।


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