इस राज्य में कोरोना मरीजों के लिए इन दवाओं की बिक्री की मिली सशर्त अनुमति
ओडिशा में कोरोना मरीजों के लिए फाविपिराविर दवा तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचने की सशर्त अनुमति मिल गयी है। पहले यह दवा केवल कोविड-19 अस्पताल में ही मिलती थी।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना मरीजों के लिए फाविपिराविर (Favipiravir) दवा तथा रेमडेसिविर (Remdesivir) इंजेक्शन को बाजार में बेचने के लिए राज्य दवा नियंत्रण (State pharmaceutical control) ने शनिवार को अनुमति दे दी हैं। हालांकि इसके लिए प्रिसक्रिप्शन के साथ संपृक्त मरीज की सहमति होनी अनिवार्य होने की बात सरकार ने स्पष्ट किया है।
राज्य दवा नियंत्रण ने जारी किया निर्देशनामा
यहां उल्लेखनीय है कि पहले यह दवा केवल कोविड-19 अस्पताल में ही उपलब्ध रहती थी। प्रदेश में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने तथा अधिकांश मरीजों के अभी घर में रहकर इलाज कराने से इस दवा को अन्यत्र बेचने की सरकार ने अनुमति दी है। इस संदर्भ में राज्य दवा नियंत्रण की तरफ से निर्देशनामा जारी किया गया है। इस निर्देशनामे में कहा गया है कि फाविपिराविर दवा को देते समय संपृक्त दवा दुकानदार को प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी के साथ मरीज या मरीज के लिए दवा खरीदने आए व्यक्ति की सहमति लेनी जरूरी है। इसके साथ ही संपृक्त मरीज का संपर्क ठिकाना (पता) रखना अनिवार्य है।
अस्पताल में मौजूद दवा दुकानों पर होगी उपलब्ध
रेमडेसीविर केवल गंभीर मरीजों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए इस इंजेक्शन को केवल अस्पताल में ही प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में यह इंजेक्शन मरीज या उसके प्रतिनिधि को सीधे नहीं दिया जाएगा। यह दोनों दवाएं अस्पताल में मौजूद निजी दवा दुकान में उपलब्ध होगी। जिस अस्पताल में निजी दवा दुकान नहीं होगी वहां स्थानीय ड्रग्स इंस्पेक्टर को दवा दुकान की पहचान करने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह में यह दोनों दवाई कितनी परिमाण में बिक्री हुई है, उसकी सूची दवा नियंत्रक को देने के लिए निर्देशनामा में कहा गया है। हालांकि किस दवा दुकान में यह दोनों दवा उपलब्ध होगी उसकी सूची दवा नियंत्रक की तरफ से प्रदान नहीं की गई है, ऐसे में इसकी सूची आने के बाद ही किस दुकान में यह दवा उपलब्ध है वह जानकारी स्पष्ट हो पाएगी।