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पुरी स्टेशन पर ट्रेन जलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की कैद

राज्य के पुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त सुबास रामचंद्रन को पांच साल की कैद एवं 75 हजार 500 रुपये का जुर्माना पुरी जिला जज इंदू शर्मा ने लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 12:03 AM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 05:14 AM (IST)
पुरी स्टेशन पर ट्रेन जलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की कैद
पुरी स्टेशन पर ट्रेन जलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त को पांच साल की कैद

जासं, भुवनेश्वर (ओडिशा) : राज्य के पुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त सुबास रामचंद्रन को पांच साल की कैद एवं 75 हजार 500 रुपये का जुर्माना पुरी जिला जज इंदू शर्मा ने लगाया है। जुर्माना की राशि ना देने पर और 10 महीने जेल में रहना होगा।

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उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर 2015 अपराह्न में करीब 4 बजकर 25 मिनट पर पुरी रेलवे स्टेशन पर खड़ी नंदनकानन एक्सप्रेस में पहले आग लगी थी। इसके कुछ समय के अंदर तिरुपति एवं पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस में आग लग गई। इस घटना में मुख्य अभियुक्त सुबाष रामचंद्रन है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने अभियुक्त को 5 साल की जेल एवं 75500 रुपये का जुर्माना लगाया है।


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