ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन: ओडिशा में बस मालिक पर 6 लाख 72 हजार 445 रुपये का जुर्माना
New Motor vehicle act ओडिशा में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर एक यात्रीवाही बस पर 6 लाख 72 हजार 445 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा में ट्रैफिक नियम को सख्ती से लागू किए जाने के बाद से ही ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों पर मानो शामत सी आ गई है। वाहनों की जांच कार्य में जुटी, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस कागजात ठीक न होने पर मोटी रकम का जुर्माना वसूल रहा है। इस बीच गुरुवार को जो जुर्माना राशि की बात सामने आयी उसे सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक एक यात्रीवाही बस पर 6 लाख 72 हजार 445 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ओडिशा के बौद्ध जिला में वाहनों के कागजात करते समय आरटीओ ने उक्त जुर्माना लगाने के साथ बस को भी जब्त कर लिया है।
संशोधित नए मोटर वाहन कानून के मुताबिक एक मार्च से ट्रैफिक नियम सख्ती के साथ लागू किया गया है। इस नियम का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। यात्री बस मीनार भुवनेश्वर से बौद्ध जा रही थी कि वह आरटीओ के चपेटे में आ गई। इसके बाद विभिन्न कागजात की जांच के बाद नियम उल्लंघन के आरोप में 6 लाख 72 हजार 445 रुपये का जुर्माना आरटीओ ने लगा दिया।
बौद्ध आरटीओ से मिली सूचना के मुताबिक मीनार नामक बस ने 5 प्रकार के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने के लिए 5 हजार रुपया जुर्माना, परमिट न होने पर 10 हजार रुपया, बीमा न होने पर 2 हजार रुपया, सामान्य अपराध के लिए 500 रुपया जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इस बस का ओडि़शा मोटर विकल्स का 6 लाख 54 हजार 945 रुपया बाकी है। बौद्ध आरटीओ ने बस की चालान काटने के बाद बस को जब्त कर लिया है। यात्रीवाही इस बस का मालिक भुवनेश्वर में रहने की बात पता चली है।
ओडिशा में नए ट्रैफिक नियम को लेकर सख्ती: दो बसों का काटा 51 हजार का चालान