ओडिशा के कालाहांडी में दूसरी जाति के युवक से थप्पड़ खाने वाली विधवा का गांव से बहिष्कार
युवक ने गांव की विधवा को थप्पड़ जड़ दिया। इसे लेकर गांव में पंचायत बैठाई गई। इसमें महिला को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। घटना ओडिशा के कालाहांडी की है। पड़ोसियों के आक्रोश को देखते हुए माता-पिता उसे लेकर अपने गांव चले गए।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा में कालाहांडी जिले के जुनागड़ प्रखंड के तालपदर गांव में दूसरी जाति के एक युवक ने गांव की विधवा को थप्पड़ जड़ दिया। इसे लेकर गांव में बुधवार रात कंगारू कोर्ट (पंचायत) बैठाई गई। इसमें महिला को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। आटीगां गांव की महिला की कई साल पहले जुनागड़ प्रखंड की दासीगां पंचायत के तालपदर गांव में शादी हुई थी। दो बेटी व एक बेटा है। पति का निधन हो गया है। बुधवार दोपहर एक युवक ने महिला को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। अन्य जाति के युवक द्वारा थप्पड़ मारे जाने की बात को लेकर पड़ोसियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद रात में कंगारू कोर्ट लगाई गई। कोर्ट में महिला को गांव से निकालने का निर्णय लिया गया। महिला के माता-पिता को बुलाकर जानकारी दी गई। पड़ोसियों के आक्रोश को देखते हुए माता-पिता उसे लेकर अपने गांव चले गए। मामला अभी तक थाने नहीं पहुंचा है। सुदूर इलाका होने के कारण अभी यह पता नहीं चला है कि महिला को ही गलत क्यों करार दिया गया। थप्पड़ मारने वाले युवक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
गौरतलब है कि ओडिशा के कटक स्थित विशेष पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उसे मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में पीडि़ता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश वंदना कर ने की। अभियुक्त अपनी पत्नी व 15 साल की बेटी के साथ कटक में किराये पर रहता था। नाबालिग की मां ने 25 दिसंबर, 2018 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की बात सामने आई थी। कोर्ट में मामला चल ही रहा था कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे और अभियुक्त के डीएनए की जांच कराई गई थी। रिपोर्ट अदालत में दी गई थी। मामले में 23 गवाहों की पेशी की गई। सरकारी वकील ने अभियुक्त को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था।