इस राज्य के कोविड नियमों में हुआ संशोधन, 1 लाख तक बढ़ी जुर्माना राशि
ओडिशा सरकार ने कोविड-19 नियमावली 2020 में चौथी बार संशोधन कर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है यहां बिना अनुमति 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर 1 लाख जुर्माना भरना होगा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। बिना अनुमति के 10 से अधिक लोगों के किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर उन लोगों से या फिर संपृक्त कार्यक्रम के आयोजनकर्ता से 1 लाख रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण मामला बढ़ने से राज्य सरकार ने कोविड-19 नियमावली 2020 में चौथी बार संशोधन कर विभिन्न नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना परिमाण को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र के हस्ताक्षर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक महामारी कानून 1987 की धारा 2 या 3 के अन्तर्गत प्रदत्त क्षमता का उपयोग कर स्वास्थ्य विभाग ने ओडिशा कोविड 19 रेगुलेशन 2020 में चौथी बार संशोधन किया है। इस विज्ञप्ति के मुताबिक कोविड नियमावली 2020 के 4 (क, ख, ग, घ, ड़ं, च) धारा में विभिन्न नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना निर्धारित किया है।
10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
संशोधित नियम के मुताबिक राज्य के किसी स्थान पर बिना अनुमति में एक साथ 10 लोगों से अधिक लोग (बंद कमरा हो या बाहर) एकजुट नहीं हो पाएंगे। एकजुट होने के लिए उपयुक्त कारण बताकर स्थानीय जिलाधीश या महानगर निगम के कमिश्नर से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर संपृक्त आयोजक या शामिल व्यक्ति से 1 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना संपृक्त इलाके के अतिरिक्त वीडियो, अतिरिक्त तहसीलदार, पुलिस एसआई एवं म्युनिसिपालिटी के डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी वसूल सकते हैं। पहले किसी स्थान पर 7 लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
बार-बार नियम तोड़ने पर बढ़ेगी जुर्माना राशि
उसी तरह मास्क ना पहनने एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए यदि कोई व्यक्ति दो बार पकड़ा जाता है तो फिर उससे 1 हजार रुपये एवं इसके बाद नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपया जुर्माना देना होगा। इस जुर्माना राशि के लिए ब्लाक स्तर पर संप्रसारण अधिकारी, अतिरिक्त तहसीलदार, पुलिस एएसआई एवं वार्ड अधिकारी को क्षमता दी गई है। उसी तरह से दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में शारिरिक दूरी का पालन ना करने पर संपृक्त दुकान मालिक को पहले 50 हजार एवं फिर 1 लाख रुपये के साथ नियम भंग करने वाले ग्राहक से पहले 2 हजार रुपये एवं फिर पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इस जुर्माना राशि को वसूलने के लिए महानगर निगम क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर, पौरांचल के जोनल अधिकारी, पुलिस एसआई एवं अतिरिक्त बीडीओ को अधिकार दिया गया है।
विवाह उत्सव के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति
उसी तरह से विवाह उत्सव के लिए पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। सभी को मिलाकर 50 से अधिक लोग विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में विवाह प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर आयोजक से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति से 2 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों के समावेश पर रोक
उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके अंतिम कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए स्थानीय थाना को टेलिफोन या फिर अन्य किसी माध्यम से जानकारी देनी होगी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों के समावेश पर रोक लगाई गई है। नियम का उल्लंघन करने पर आयोजक से 50 हजार रुपया तथा उसमें शामिल होने वाले लोगों से 2 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूले जाने की जानकारी विज्ञप्ति में दी गई है।