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कोरोना महामारी के बीच सरकारी दफ्तरों के लिए सरकार का नया निर्देशनामा

Guideline for Government office कोरोना महामारी (Corona epidemic) के कारण ओडिशा के सरकारी दफ्तरों में नवंबर माह में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को लेकर ही कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में ओडिशा सरकार ने निर्देशनामा जारी कर दिया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 11:15 AM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 11:15 AM (IST)
कोरोना महामारी के बीच सरकारी दफ्तरों के लिए सरकार का नया निर्देशनामा
सरकारी दफ्तरों के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किया निर्देशनामा

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामले कम हो रहे हैं फिर भी सावधानी के तौर पर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को लेकर ही कार्य किया जाएगा। पहले की तरह नवंबर महीने में भी सभी शनिवार को सरकारी दफ्तर (Government Office) बंद रहेंगे। इस संदर्भ में ओडिशा सरकार (Odisha Government) की  तरफ से एक नया निर्देशनामा जारी किया गया है।

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 नवंबर महीने में सरकारी दफ्तर किस प्रकार से चलेगा उसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ  से जारी किए गए निर्देशनामा के मुताबिक भुवनेश्वर एवं कटक में विभागीय दफ्तर तथा मुख्य दफ्तर में प्रथम श्रेणी वर्ग के अधिकारी को मिलाकर सर्वाधिक 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे। दफ्तर का कार्य प्रभावित ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए निर्देशनामा में स्पष्ट किया गया है। ऑफिस में कौन से कर्मचारी आएंगे वह विभागीय मुख्य या सचिव निर्धारित करेंगे। ओसडमा, एसआरसी ऑफिस, पुलिस, दमकल सेवा, स्वास्थ्य एवं म्युनिसिपल सेवा आदि विभाग में कार्य करने वाले शत प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी को दफ्तर आना होगा।

 कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए 8 जून 2020 को विभाग की तरफ से जारी दिशा-निर्देश को शक्ति के साथ अनुपालन करने के लिए कहा गया है। उसी तरह से यही दफ्तर में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो फिर 23 जुलाई को जारी प्रोटोकल का पालन करना होगा। जिन कर्मचारी एवं अधिकारियों को वीपीएन सुविधा दी गई है वह अपनी रोस्टर ड्यूटी ना होने पर घर में रहकर काम करेंगे। जरूरत होने पर तात्कालिक नोटिस या फिर टेलीफोन से सूचना मिलते ही उन्हें दफ्तर आना होगा। उनके दफ्तर या फिर क्षेत्रीय दफ्तर किस प्रकार से काम करेंगे उसके लिए उनके प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने की बात विभाग की तरफ से जारी निर्देशनामा में स्पष्ट किया गया है।

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