CoronavirusLockdown: खाद्य सामग्री बांटने के लिए अब लेनी होगी बीएमसी की अनुमति, एक दिन पहले देनी होगी जानकारी
खाद्य सामग्री बांटने वाले लोग एवं स्वयंसेवी संगठन के लिए बीएमसी ने स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिडर जारी किया है बीएमसी की बिना अनुमति के कोई व्यक्ति या संस्थान खाना नही बांट सकेगा।
भुवनेश्वर, जेएनएन। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ जनसाधारण की सुविधा पर भी भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में खाद्य सामग्री बांटने वाले लोग एवं स्वयंसेवी संगठन के लिए बीएमसी ने स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिडर (एसओपी) अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत बीएमसी की बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्थान खाद्य खासकर पका हुआ खाद्य आवंटन नहीं कर पाएगा।
यह जानकारी बीएमसी के कमिश्नर प्रेमचन्द्र चौधरी ने दी है। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर एल.पी.साहू को इस कार्य के निगरानी का दायित्व देते हुए उन्हें मुख्य नोडल अधिकारी के तौर पर चुना गया है। तीन जोन में एक-एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किए जाने की जानकारी बीएमसी कमिश्नर ने दी है। ग्रोसरी, पका हुआ खाद्य, सूखा खाद्य आदि बांटने वाले लोग एवं सामाजिक संगठन एक दिन पहले खाद्य सूची तैयार कर बीएमसी को यह बताएंगे कि वह किस क्षेत्र में इसे बांटने वाले हैं। यह तथ्य मिलने केबाद नोडल अधिकारी अपराह्न तक डाटा तैयार कर संपृक्त जोन के जोनल डिप्टी कमिश्नर के साथ संपर्क करेगा।
इसके बाद उक्त जोन में मौजूद लोगों में खाद्य सामग्री वितरण किए जाने की जानकारी एसओपी में उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं निराश्रय लोगों की पहचान कर उन्हें पका हुआ खाद्य दिया जाएगा।
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आंगनबाड़ी, आशाकर्मी के साथ संपृक्त वार्ड के अधिकारी इसे कार्यकारी करेंगे। इसके साथ आवंटन स्थल पर सामाजिक दुराव बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिया गया है। गरीब एवं असहाय लोगों के लिए पका हुआ खाद्य आवंटन सेवा आहर योजना में करने के लिए चार वाहन नियोजित होंगे। सामाजिक संगठनों द्वारा दान किए गए खाद्य सामग्री को आवंटित करने के लिए छोटे ट्रक का प्रयोग किया जाएगा।
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