Coronavirus Lockdown: प्रवासी श्रमिकों को सीमा पर ही रोकने के लिए ओडिशा हाईकोर्ट का निर्देश
Lockdown ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के समय बाहर से आने वाले श्रमिकों को प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया जाये।
भुवनेश्वर, जेएनएन। लाॅॅकडाउन के समय राज्य के बाहर से आने वाले श्रमिकों को प्रदेश की सीमा पर ही रोकने के लिए ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक जनस्वार्थ मामला दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा एवं न्यायाधीश जस्टिस विश्वनाथ रथ को लेकर गठित खंडपीठ ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है, उसमें कहा है कि पूरे देश में लाॅॅकडाउन चल रहा है।
ऐसे में अन्य राज्यों से ओडिशा आने वाले प्रवासी श्रमिकों को स्थानांतरण करने उचित नहीं है। इससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इन्हें सीमा पर ही रोक दिया जाए और वहीं पर उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था करने के लिए जिलाधीश एवं पुलिस एसपी को निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही इन श्रमिकों का अस्थाई शिविर में ही स्वास्थ्य जांच की जाए। खंडपीठ ने कहा है कि पड़ोसी राज्य तथा पड़ोसी जिला से श्रमिकों एवं उनके परिवारों के स्थानान्तरण करने से वायरस फैल सकता है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि हजारों जगहों पर रहने वाले लोगों की बात को समझना या समझाना आसान नहीं होगा। सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के रहने, खाने, परिमल एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधीश एवं एसपी को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट के खण्डपीठ ने सरकार से कहा है। खंडपीठ ने कहा है कि शिविर बनाने के लिए जिला प्रशासन शौचालय की सुविधा रहने वाले कालेज एवं स्कूल का प्रयोग कर सकती है। जिला स्तरीय स्थानान्तरण के क्षेत्र में भी जिलाधीश व एसपी उक्त व्यवस्था को अपना सकते हैं। लाकडाउन खत्म न होने तक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए भी हाईकोर्ट ने अपने विचार में स्पष्ट किया है।
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