भद्रक में नाबालिग बाइक चालक पर ठोंका 42,500 रुपये जुर्माना
यातायात नियम का उल्लंघन करने के आरोप में नाबालिग बाइक चालक पर 42 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : यातायात नियम का उल्लंघन करने के आरोप में नाबालिग बाइक चालक पर 42 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बाइक पर तीन लोग सवार थे। बाइक गलत साइड से जाने एवं गाड़ी के कागजात न होने के चलते यह जुर्माना लगाया गया है। यह घटना छह फरवरी को भद्रक जिले के भंडारीपोखरी कहंरा चौक की बतायी गई है।
घटनाक्रम के अनुसार, भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के ट्रैफिक इंस्पेक्टर धनेश्वर नायक राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर वाहनों की जांच कर रहे थी। इसी दौरान उक्त नाबालिग अपने अन्य दो साथियों को बाइक पर बैठाकर गलत साइड से आ रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नायक ने उसे रोका तथा गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा लेकिन नाबालिग के पास गाड़ी का कोई वैध कागजात नहीं था। ऐसे में गाड़ी मालिक के नाम पर उक्त राशि जुर्माना लगाया गया है। नाबालिग का आधार कार्ड अपने पास रखने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उसे छोड़ दिया।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से पिछले तीन महीने तक ढील दिए जाने के बाद एक बार फिर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। खासकर सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन की तरफ से रांग रूट से वाहन चलाने वालों को दबोचा जा रहा है। एक दिन पहले राजधानी भुवनेश्वर में ही रांग रूट से गाड़ी चलाने के आरोप में 80 बाइक को भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने जब्त किया था।