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ओडिशा सिविल सर्विस नियम संशोधन पर कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 09:44 PM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 06:17 AM (IST)
ओडिशा सिविल सर्विस नियम संशोधन पर कैबिनेट की मुहर
ओडिशा सिविल सर्विस नियम संशोधन पर कैबिनेट की मुहर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में 2020-21 वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव को अनुमोदन दिए जाने के साथ कुल 9 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसमें मुख्य रूप से ओडिशा सिविल सर्विस नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

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कैबिनेट मीटिंग में अनुकंपा मूलक सहायता योजना के अंतर्गत नौकरी नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार नौकरी दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह दो ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना को कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए सुंदरगढ़ जिले के 3 ब्लॉक में सभी गाव को पानी मुहैया करने के लिए कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इस जलापूर्ति योजना पर 344 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इसके जरिए 2 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही ओडिशा खदान निगम के लंबी अवधि वाले लिंकेज को अनुमति दी गई है। ओडिशा खदान निगम लिमिटेड के साथ लंबे समय से जुड़ने वाले क्रेताओं को यात्रिक खदान उत्तोलन व्यवस्था में पूंजी निवेश करने के लिए आग्रही व्यक्ति ही 5 साल से अधिक समयावधि वाले खदान करार करने के लिए उपयुक्त होगा। इससे ओड़िशा खदान निगम के जरिए अधिक खदानों का उत्तोलन होगा। जिन खदान पटटा धारकों के पास क्रोम खदान का पटटा है उन्हें राष्ट्रीय ई खदान नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे क्रोम जैसे कच्चे माल के लिए उपयुक्त बाजार दर मिल पाएगी।

इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए तीन एकड़ तक प्रीमियम मुफ्त एवं 16वीं विधानसभा के तीसरे अधिवेशन को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की जानकारी मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी ने मीडिया को दी है।


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