COVID-19 नियम उल्लंघन पर इस राज्य में कड़े हुए नियम, 2 साल की जेल या एक लाख जुर्माना
Corona Violation कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों से परेशान हो ओडिशा सरकार ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हुए हैं बावजूद इसके कुछ लोगों के लिए परिस्थिति गंभीर होती जा रही है, बार-बार जागरूक करने के बावजूद कुछ लोग कोरोना वायरस बचाव के लिए जारी प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार ने नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। मास्क ना पहनने वाले या सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले या फिर व्यक्तिगत नियम का उल्लंघन करने वालों अब बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या फिर एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने महामारी अधिनियम में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक में इस तरह के कुल 20 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं ।
ओडिशा कोविड-19 नियमावली 2020 तैयार
कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव असीत कुमार त्रिपाठी ने कहां है कि कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया में वृहत आकार में स्वास्थ्य समस्या खड़ी की है। ओडिशा सरकार इसे रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम की धारा दो एवं तीन के अनुसार दी गई क्षमता का प्रयोग कर ओडिशा कोविड-19 नियमावली 2020 तैयार किया है। पिछले 1 महीने से यह संक्रमण कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहा है। राज्य सरकार ने जो व्यक्तिगत दूरी बनाए बनाए रखने के लिए निर्देशावली जारी की हुई है कुछ लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इससे जन स्वास्थ्य के प्रति खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि लोग नियम का अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर प्रदेश में सामूहिक संक्रमण फैल सकता है और इससे स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से बार-बार लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की हिदायत दी जा रही है, शारिरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है इसके बावजूद लोग नियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
राज्य सरकार का सख्त कदम
भारत सरकार ने भी 50 लोग एवं 20 लोगों की उपस्थिति में विवाह उत्सव तथा अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी है। हालांकि अक्सर देखा जा रहा है कि इन नियमों का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में सख्त कदम उठाते हुए ओडिशा कैबिनेट ने पिछले 8 अप्रैल को जो अध्यादेश के बल पर सजा की अवधि 2 साल तक जेल एवं 10,000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया था उसे अब पुनः बढ़ा दिया है।
कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या एक लाख जुर्माना
नए नियम के मुताबिक कोविड प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों दंड विधान लागू किया जा सकता है। राज्य विधानसभा अधिवेशन नहीं चल रहा है एवं संक्रमण को रोकना जरूरी है ऐसे में कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूर किया है। इसे बाद में विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। यह अध्यादेश राज्यपाल की मुहर लगने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा की आधार भूमि को मजबूत करने के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्मल संशोधित योजना को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें 1998 करोड़ 15 लाख 46000 रुपया निवेश किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि पहले चरण में 2022-23 तक 5 साल के लिए 550 करोड़ 24 लाख 52 हजार रूपया खर्च किया गया था। इसमें केवल जिला स्तर के स्वास्थ्य केंद्र को शामिल किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब दूसरे चरण में निर्मल प्लस योजना में 4 नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, 9 आयुष कॉलेज एवं अस्पताल तथा 32 नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल और हॉस्टल के साथ कुल 45 स्वास्थ्य प्रतिष्ठान को शामिल करने का निर्णय लिया है।