Motor Vehicles Act 2019: इस राज्य में मोटर वाहन अधिनियम को ले बढ़ा जनाक्रोश तो सरकार ने दे दी छूट
ओडिशा में मोटरवाहन अधिनियम-2019 को लेकर लोगों में जनाक्रोश काफी बढ़ गया जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने ओडिशावासियों को तीन महीने की छूट दे दी है।
भुवनेश्वर, जेएनएन। मोटर वाहन अधिनियम-2019 को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के मद्देनजर राज्य सरकार ने ओडिशावासियों को तीन महीने की मोहलत दी है। साथ ही यातायात व पुलिस सुरक्षा बल को आम जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है। पुलिस वाहन जांच अभियान में ढिलाई बरतने के साथ लोगों को तत्काल नियम अनुपालन के लिए हेलमेट मुहैया करा रही है। इसके लिए वाहन चालक से वसूली गई जुर्माना राशि का पुलिस इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की यह पहल वाहन चालकों के गुस्से को थामने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन में भी कारगार साबित होती दिख रही है। हालांकि पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान ऑनस्पाट हेलमेट के लिए 500 रुपये जुर्माना वसूले जाने से लोगों में कुछ कसमसाहट जरूर है। लेकिन पुलिस की यह पहल चर्चा में है।
बुधवार को कल्पना चौक एवं नालको चौक पर ट्रैफिक डीसीपी सागरिका नाथ, अतिरिक्त डीसीपी अमरेश पंडा, एसीपी केके पाणिग्राही की उपस्थिति में हेलमेट न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें मुफ्त में हेल्मेट देकर यातायात नियमों के प्रति गंभीर रहने का संदेश दिया।
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से पूर्व में बगैर हेलमेट पहने वाहन चालकों को चॉकलेट, गुलाब आदि देकर उन्हें यातायात नियम का अनुपालन करने की सीख देती रही है। अब राज्य में नए मोटरयान अधिनियम-2019 के लागू होने के बाद पुलिस ने नियम पालन के लिएलिए यह नई पहल शुरू की है।
बिना हेलमेट आरटीओ दफ्तर आने पर जुर्माना तय
पहली सितंबर से लागू नए मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान है। आम जनता के साथ सरकारी कार्यालयों में भी यह कानून मानने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व डीएम की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनकर आने का निर्देश जारी किया गया था। अब सुंदरगढ़ आरटीओ कार्यालय की ओर से भी परिसर में दोपहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बाबत
सुंदरगढ़ आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट दो पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है। यह निर्देश मंगलवार से कड़ाई से लागू कर दी गयी है। यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के कार्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो उससे नियमत: एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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