राज्य में स्कूलों के आसपास नशा बिक्री पर रोक, गाइडलाइन जारी
स्कूल व गणशिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों के आसपास नशा बिक्री पर रोक लगायी जाए।
जासं, भुवनेश्वर : स्कूल व गणशिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों के आसपास गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा स्कूल परिसर में यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी मदिरा सेवन कर आता हैं तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय व गणशिक्षा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में सभी स्कूलों के कैंपस, क्लास रूम, छात्रावास विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हो, इसका समुचित ध्यान देने की बात कही गई है।
गौरतलब है कि पिछले 2-3 साल से स्कूलों में छात्राओं के साथ ज्यादती के साथ-साथ नाबालिग बालिकाओं के गर्भवती होने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। क्लास चलते समय मुख्य फाटक पर ताला लगाने का निर्देश दिया गया है। स्कूल की दीवारों पर नशे के दुष्प्रभाव को लेकर प्रचार करने, स्कूल सीमा से 100 मीटर की दूरी तक शराब, तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने की बात गाइडलाइन में स्पष्ट की गई है।