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प.बंगाल से ओडिशा आने वाले व्यक्ति को 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, म्यूटेंट वेरिएंट मिलने के बाद सतर्क हुई सरकार

कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लोगों में कथित तौर पर देखे जाने के बाद ओडिशा सरकार सतर्क हो गई है। जिसके बाद प.बंगाल से ओडिशा आने वाले व्यक्ति को 14 दिन क्‍वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 02:38 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 02:38 PM (IST)
प.बंगाल से ओडिशा आने वाले व्यक्ति को 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, म्यूटेंट वेरिएंट मिलने के बाद सतर्क हुई सरकार
कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट मिलने के बाद सतर्क हुई ओडिशा सरकार

भुवनेश्‍वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा सरकार ने गुरुवार को सड़क या हवाई मार्ग से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से ओडिशा आने वाले लोगों के लिए 14 दिन तक संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लोगों में कथित तौर पर देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन की दो खुराकें मिलीं और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मिली, उन्हें 14 दिनों के लिए घर में संगरोध में रहने की अनुमति दी जाएगी।

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हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ओडिशा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल और होम संगरोध दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में ऐसे व्यक्ति 14 दिनों के लिए संस्थागत सुविधायुक्त क्वारंटाइन में संगरोध किए जाएंगे। बालेश्वर और मयूरभंज के कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ सभी अंतर-राज्यीय सड़कों (एनएच, राज्य सड़कों और स्थानीय सड़कों) पर बॉर्डर चेक पोस्ट (बीसीपी) लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। विशेष राहत आयुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन अपने जिलों से सटे पश्चिम बंगाल के आने वाले लोगों के लिए सभी प्रमुख और मामूली प्रवेश बिंदुओं के लिए सीमा ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा। इस तरह की ट्रैकिंग के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जा सकती है।

 हालांकि, ओडिशा के माध्यम से पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वे राज्य के अंदर वाहन मार्ग से उन्हें न निकालें। इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रावधानों के तहत दंड के भागी होंगे।


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