ओडिशा में पेड़ काटने को लेकर हत्या का मामला: 20 लोगों को आजीवन कारावास
ओडिशा के पुरी में चाखुंडा पेड़ काटने को लेकर हुई हत्या के मामले में 20 लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस संदर्भ में कणास थाना में 74 बटा 2012 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा के पुरी जिला अन्तर्गत कणास इलाके में चाखुंडा पेड़ काटने को लेकर हुई हत्या मामले अतिरिक्त जिला दौराजज ने 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने जेल की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस संदर्भ में अतिरिक्त पब्लिक प्रासिक्यूटर सत्य नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि 12 सितम्बर 2012 को यह हत्याकांड हुआ था। कणास के बलाजीतपुर गांव के सरकारी जमीन में लगे एक चाखुंडा पेड़ काटने को लेकर मानसकुमार बलियार सिंह पर सामूहिक रूप से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
मानस के दादा भरत बलियार सिंह एवं उनकी पत्नी पर भी अभियुक्तों ने संघबद्ध तरीके से हमला किया गया था। इस संदर्भ में कणास थाना में 74 बटा 2012 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
10 साल बाद आज पुरी के प्रथम अतिरिक्त जिला दौरा जज ने पुलिस के साथ 24 लोगों की गवाही एवं अन्य प्रमाण को देखने के बाद 20 लोगों को दोषी साबित करते हुए उन्हें आजीवन करावास की सजा सुनायी है।
इन 20 लोगों का नाम इस प्रकार है
सत्यव्रत नायक (34), विश्वनाथ बलियार सिंह (66), शरत चन्द्र नायक (42), प्रशांत कुमार नायक (32), विश्वजीत नायक (29), विचित्रानंद बलियारसिंह (45), संग्राम केशरी नायक (44), लेनिन कुमार बलियारसिंह (30), नरेन्द्र कुमार बलियारसिंह (37), रमाकांत बलियारसिंह (47),
सुशांत उर्फ सुकांत प्रधान (45), क्षिरोद कुमार नायक (51), कविराज नायक (64), युधिष्ठिर नायक (70), गुणनिधि बलियारसिंह (58), प्रमोद कुमार स्वाईं (53), महेश्वर नायक (64), शरत नायक (58), मनोरंजन नायक (54), सुजीत नायक (29) का नाम शामिल है।
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