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सोनिया के खिलाफ संशोधित याचिका के लिए सिख संगठन को मिला समय

न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने सिख संगठन सिख्स फॉर जस्टिस [एसएफजे] को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन मामले में संशोधित शिकायत याचिका दायर करने के लिए तीन दिसंबर तक का समय दे दिया है। सोनिया के वकील के विरोध के बावजूद अदालत ने सोमवार को सिख अधिकारों के लिए आवाज उठ

By Edited By: Published: Thu, 21 Nov 2013 04:38 PM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2013 06:02 PM (IST)
सोनिया के खिलाफ संशोधित याचिका के लिए सिख संगठन को मिला समय

न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने सिख संगठन सिख्स फॉर जस्टिस [एसएफजे] को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन मामले में संशोधित शिकायत याचिका दायर करने के लिए तीन दिसंबर तक का समय दे दिया है। सोनिया के वकील के विरोध के बावजूद अदालत ने सोमवार को सिख अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले संगठन को शिकायत याचिका में सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया।

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संगठन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में संलिप्त कांग्रेसी नेताओं को संरक्षण प्रदान करने में सोनिया की कथित भूमिका पर अदालत में शिकायत याचिका दायर की थी। एसएफजे और 1984 के दंगा पीड़ित कांग्रेस के कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और अन्य नेताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सोनिया के खिलाफ दंडात्मक जुर्माना लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एसएफजे का दावा है कि गत नौ सिंतबर को न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोअन केटेरिंग सेंटर में सुरक्षाकर्मियों और अस्पताल ने सोनिया को अदालत से भेजा समन सौंपा था। इसके बावजूद सोनिया के वकील अदालत के समन को चुनौती दे रहे हैं।

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