भारतीयों को फायदे वाला नियम बदल सकती है ट्रंप सरकार
एक फरवरी को हुई सुनवाई में न्याय विभाग ने कोर्ट में अर्जी लगाकर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 60 दिनों का समय मांगा।
वाशिंगटन, प्रेट्र : आव्रजन नियमों में बदलाव के लिए अग्रसर ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों पर प्रभाव डालने वाले ओबामा सरकार के उस नियम पर जवाब देने के लिए 60 दिनों का समय मांगा है जिसमें जीवनसाथी को वर्क परमिट देने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन को यह जवाब कोलंबिया की अपील कोर्ट में दाखिल करना है। नौकरियों से जुड़े इस प्रावधान को लेकर आशंका है कि ट्रंप प्रशासन का जवाब भारतीयों के खिलाफ हो सकता है जिससे हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है।
ओबामा सरकार ने लंबे समय की मांग के अनुसार सन 2015 में कुशल पेशेवरों को मिलने वाले एच-1 बी वीजा से संबंधित नियमों में बदलाव किया था। इसमें वीजा प्राप्त व्यक्ति के जीवनसाथी को वर्क परमिट दिये जाने का प्रावधान किया गया। इससे उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर के साथ उसका जीवनसाथी भी अमेरिका में रहकर कार्य कर सकता है। इससे सर्वाधिक फायदा भारतीय पेशेवरों को हुआ।
इससे ऐसे भारतीय स्त्री या पुरुष पेशेवर जो एच-1 बी वीजा पर अमेरिका गए थे, उनके जीवनसाथी को भी अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति मिल गई। जाहिर तौर पर इससे कम गुणवत्ता वाला काम करने वाले मूल अमेरिकी समुदाय की रोजगार की संभावना पर फर्क पड़ा। इसी के चलते अमेरिकी लोगों ने वाशिंगटन डीसी की फेडरल कोर्ट में ओबामा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। एक फरवरी को हुई सुनवाई में न्याय विभाग ने कोर्ट में अर्जी लगाकर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 60 दिनों का समय मांगा। इसके लिए सरकार में हुए बदलाव को कारण बताया गया है।
ट्रंप प्रशासन में अटार्नी जनरल बने जेफ सेशंस ओबामा सरकार के समय रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर थे। तब उन्होंने कहा था कि आव्रजन नियम में हुआ यह बदलाव अमेरिकी कामगारों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला है। अब उन्हें सरकार की तरफ से इसी बात पर लिखित पक्ष रखना है। जाहिर तौर पर नियम का विरोध करने पर नजदीकी मित्र देश के रूप में उभरे भारत को लेकर गलत संदेश जाएगा।