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पाकिस्तान में राजकपूर की पुश्तैनी हवेली तोड़ने वालों पर मुकदमा

दिग्गज अभिनेता राजकपूर की पुश्तैनी हवेली तोड़ने के आरोप में भवन के मौजूदा मालिकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। ऐतिहासिक इमारत के चौथे तल को गिरा दिया गया था।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2016 04:57 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2016 05:07 PM (IST)
पाकिस्तान में राजकपूर की पुश्तैनी हवेली तोड़ने वालों पर मुकदमा

पेशावर। दिग्गज अभिनेता राजकपूर की पुश्तैनी हवेली तोड़ने के आरोप में भवन के मौजूदा मालिकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। ऐतिहासिक इमारत के चौथे तल को गिरा दिया गया था। सरकारी दखल के बाद तोड़फोड़ की प्रक्रिया रोकी गई थी।

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पुरातत्व निदेशालय एवं संग्रहालय विभाग ने स्थानीय खान राजिक थाने में आरोपियों के खिलाफ ढाकी मुनव्वर शाह स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवन को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज कराया है। विभाग के प्रभारी नवाजुद्दीन की ओर से दी गई शिकायत में इसरार, अली कादिर और हसन कादिर को खैबर पख्तूनख्वा पुरातन वस्तु संरक्षण अधिनियम, 1997 के उल्लंघन का आरोपी बनाया गया है।

इसके तहत सत्तर साल से ज्यादा पुराने भवनों में बदलाव के लिए सरकार और पुरातत्व विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य है। इससे पहले मकान के मालिक से इसे खरीदने की असफल कोशिश की गई थी। प्रांतीय सरकार राजकपूर की इस हवेली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुकी है। पृथ्वीराज कपूर ने वर्ष 1920 में इसका निर्माण करवाया था।

पढ़ेंः पाकिस्तान में ध्वस्त होने से बच गई राजकपूर की पुश्तैनी हवेली


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