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बेनजीर भुट्टो मर्डर मामले में गवाही से मुशर्रफ का इंकार

बेनजीर भुट्टो मर्डर मामले में मुशर्रफ समेत अन्‍य अभियुक्‍तों के बयान के लिए समन भेजा गया है लेकिन मुशर्रफ ने इससे इंकार कर दिया है।

By Monika minalEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 01:16 PM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 01:16 PM (IST)
बेनजीर भुट्टो मर्डर मामले में गवाही से मुशर्रफ का इंकार
बेनजीर भुट्टो मर्डर मामले में गवाही से मुशर्रफ का इंकार

इस्‍लामाबाद (एएनआई)। पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2007 के बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में वीडियो लिंक के जरिए गवाही से इंकार कर दिया है।

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जनरल मुशर्रफ के काउंसल एडवोकेट अख्‍तर शाह ने रावलकोट में आतंक निरोधी कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट वीडियो लिंक के जरिए गवाही देने को तैयार नहीं हैं। शाह ने बताया कि जनरल मुशर्रफ व्‍यक्‍तिगत तौर पर गवाही देने को तैयार हैं यदि उन्‍हें रक्षा मंत्रालय की ओर से फुलप्रूफ सिक्‍योरिटी उपलब्‍ध करायी जाए। काउंसल ने सूचित किया कि जनरल मुशर्रफ अनेकों प्रतिबंधित आतंकी समूहों के निशाने पर हैं। जनरल मुशर्रफ के फुलप्रूफ सिक्‍योरिटी संबंधित आग्रह के लिए संघीय सरकार पहले ही इंकार कर चुकी है।

बता दें कि सरकार का कहना है, 'एक भगोड़ा अदालत को अपनी जरूरतों के बारे में आदेश नहीं दे सकता और यह तय नहीं कर सकता कि वह कब अदालत के सामने पेश होगा।' एटीसी ने जनरल मुशर्रफ व अन्‍य अभियुक्‍तों के बयान रिकार्ड करने के लिए समन भेजा है। इसके बाद कोर्ट ने अन्‍य अभियुक्‍तों का अलग से बयान रिकार्ड करने का निर्णय लिया है।

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