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पाक सरकार ने समर्पण के लिए परवेज मुशर्रफ की शर्ते नकारीं

मुशर्रफ ने इलाज के बहाने देश से बाहर जाने की अनुमति ली थी और उसके बाद वह वापस नहीं लौटे।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Thu, 18 May 2017 02:59 PM (IST)Updated: Thu, 18 May 2017 03:04 PM (IST)
पाक सरकार ने समर्पण के लिए परवेज मुशर्रफ की शर्ते नकारीं
पाक सरकार ने समर्पण के लिए परवेज मुशर्रफ की शर्ते नकारीं

इस्लामाबाद, आइएएनएस। राष्ट्रद्रोह के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की शर्तो को मानने से पाकिस्तान सरकार ने साफ इन्कार कर दिया है। मुशर्रफ ने इलाज के बहाने देश से बाहर जाने की अनुमति ली थी और उसके बाद वह वापस नहीं लौटे। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। अब वह देश वापसी के लिए शर्तो के अनुसार सुविधाएं मांग रहे हैं।

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मुशर्रफ पाकिस्तान लौटने पर सेना की सुरक्षा और अदालत की तरफ से कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने का आश्वासन चाहते हैं। तीन न्यायाधीशों वाली विशेष अदालत में दाखिल जवाब में पाकिस्तान सरकार ने कहा, राष्ट्रद्रोह के मामले में भगोड़ा करार मुशर्रफ को अदालत में समर्पण के लिए सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी जा सकती। किसी भी भगोड़े को यह अधिकार नहीं है कि वह समर्पण के लिए सरकार या अदालत से अपनी शर्ते मनवाए।

पांच मई को मुशर्रफ की तरफ से अदालत को एक अर्जी दी गई थी। उसमें समर्पण के लिए दुबई से अदालत में सुरक्षित पाकिस्तान वापसी और उसके बाद सेना की सुरक्षा की मांग की गई थी। मुशर्रफ की अर्जी पर ही सरकार से जवाब मांगा गया था।

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