Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कादरी की याचिका

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में दायर धर्मगुरु ताहिर-उल-कादरी की याचिका खारिज हो गई है। चुनाव सुधार को लेकर पाकिस्तान में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले मिन्हाज-अल-कुरान के प्रमुख कादरी ने चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर की थी। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और कादरी के बीच बहस भी हुई।

By Edited By: Published: Wed, 13 Feb 2013 04:59 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2013 05:38 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कादरी की याचिका

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में दायर धर्मगुरु ताहिर-उल-कादरी की याचिका खारिज हो गई है। चुनाव सुधार को लेकर पाकिस्तान में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले मिन्हाज-अल-कुरान के प्रमुख कादरी ने चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर की थी। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और कादरी के बीच बहस भी हुई।

loksabha election banner

चौधरी की अगुवाई में कादरी की याचिका पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कादरी की दोहरी नागरिकता का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी पात्रता साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि वह अपना रुख स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। साथ ही वह यह भी नहीं बता सके हैं कि इसके पीछे उनका 'नेक इरादा' क्या है। खंडपीठ के मुताबिक कादरी यह साबित नहीं कर सके कि किस तरह चुनाव आयोग की संरचना उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है।

गौरतलब है कि कनाडा में सात साल रहने के बाद हाल ही में स्वदेश लौटे कादरी की अगुवाई में पिछले महीने हजारों लोगों ने चुनाव सुधारों समेत कई मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हालांकि बाद में सरकार के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया था।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.