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जरदारी के खिलाफ याचिका खारिज

पाकिस्तान की एक अदालत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जरदारी को बतौर राष्ट्रपति काम करने से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी। जमात-ए-इस्लामी के नेता फरीद पिराचा ने लाहौर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी।

By Edited By: Published: Wed, 27 Feb 2013 02:28 PM (IST)Updated: Wed, 27 Feb 2013 02:37 PM (IST)
जरदारी के खिलाफ याचिका खारिज

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जरदारी को बतौर राष्ट्रपति काम करने से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी।

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जमात-ए-इस्लामी के नेता फरीद पिराचा ने लाहौर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि देश की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया था, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

मंगलवार को फैसला सुनाते हुए न्यायधीश नसीर सईद ने कहा कि पिराचा की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसी तरह की एक दूसरी याचिका पर भी अभी फैसला दिया जाना बाकी है।

इस आधार पर पिराचा की याचिका खारिज कर दी गई। वहीं दूसरी ओर पिराचा का दावा है कि जरदारी अब भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं।

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